सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी निरस्त हो गई. इरफान के अधिवक्ता ने अर्जी पर बल न देने से यह निरस्त हुई है. वहीं आगजनी मामले में गवाह से बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने जिरह पूरी कर ली. अगली सुनवाई गुरुवार को होगी. कोर्ट ने अन्य गवाहों को तलब किया है. आगजनी मामले में ही आरोपी शौकत अली को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई.


कानपुर (ब्यूरो) जाजमऊ थाने में रंगदारी मांगने और जमीन पर कब्जा करने को लेकर वादी विमल कुमार ने विधायक, उनके भाई समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में विधायक की जमानत अर्जी पर सुनवाई अपर जिला जज प्रथम के न्यायालय में होनी थी। अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने सुनवाई करने की बजाय जमानत अर्जी पर बल नहीं दिया। जिसके चलते न्यायालय ने अर्जी खारिज कर दी। उधर विशेष न्यायाधीश एमपीएमएल कोर्ट में आगजनी मामले में सुनवाई शुरू हुई। 27 अप्रैल को होगी सुनवाई
बचाव पक्ष के अधिवक्ता सईद नकवी, रवींद्र वर्मा ने गवाह शमशुल हसन से जिरह पूरी कर ली। न्यायालय ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 27 अप्रैल तय की है। दो गवाहों को तलब किया गया है। इस मामले में आरोपी शौकत को मंगलवार हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। अधिवक्ता मो। सलीम ने बताया कि जमानत मिल गई है लेकिन वेबसाइट पर शाम तक आदेश नहीं डाला गया था।

Posted By: Inextlive