रेप केस में मेडिकल स्टोर संचालक को 10 साल कैद
कानपुर (ब्यूरो)। फास्ट ट्रैक कोर्ट 41 श्रद्धा त्रिपाठी की कोर्ट ने युवती से दुष्कर्म में मेडिकल स्टोर संचालक को 10 साल कैद और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि का 75 प्रतिशत पीडि़ता को मिलेगा। शादीशुदा मेडिकल स्टोर संचालक ने पीडि़ता से दूसरी शादी रचाई थी। पत्नी ने कोर्ट में गवाही दी थी कि उसकी सहमति के बाद ही पति ने दूसरी शादी की थी।
सचेंडी निवासी गोङ्क्षवद द्विवेदी के मेडिकल स्टोर में एक युवती काम करती थी। आरोप था कि उसे नशीली दवा पिलाकर गोङ्क्षवद ने उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर तेजाब से नहलाने की धमकी दी। नवंबर 2011 में उसने शादीशुदा होने के बावजूद जबरन आर्य समाज मंदिर में उससे शादी की। युवती के पिता ने आईजी को प्रार्थनापत्र देकर रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की। आईजी के आदेश पर 23 अप्रैल 2012 को सचेंडी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र पांडेय ने बताया कि गोङ्क्षवद पहले से शादीशुदा था। तब उसकी बेटी की उम्र 13 साल थी। गोङ्क्षवद ने अदालत में कहा कि बेटा न होने पर उसने पहली पत्नी की मर्जी से ही दूसरा विवाह किया था। उसे गलत फंसाया गया है। उसकी पत्नी ने भी अदालत में कहा कि पति ने उसकी सहमति के बाद ही दूसरी शादी की थी। अदालत में नौ गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों और गवाही के आधार पर सजा सुनाई गई।