बिना हार-जीत के खत्म होंगे 1.80 लाख केस
कानपुर(ब्यूरो)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संडे को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक डिस्ट्रिक कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव और एडिशनल डिस्ट्रिक जज शुभि गुुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में डिसीजन के लिए 180250 केसों की लिस्टिंग हो चुकी है। यह विवादों के सरल समाधान का स्वर्णिम अवसर है। इस अदालत में केस लड़ रहे दोनों पक्षों की आपसी सहमति से समझौता कराके फैसला दिया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में केस के डिसीजन के लिए एक साथ 75 कोर्ट लगेंगी। यह इस साल की दूसरी लोक अदालत है। इस दौरान सभी सरकारी एजेंसी, बैैंक और एलआईसी आदि के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
यहां के फैसले की कहीं नहीं होती अपील
राष्ट्रीय लोक अदालत में जिन मुकदमों की सुनवाई होती है यदि केस दाखिल होते समय कोई कोर्ट फीस ली गई है तो वह वापस हो जाती है। इसके अलावा यहां का फैसला अंतिम होता है। इसकी कहीं भी अपील नहीं हो सकती है।
इस तरह के केसों का होगा डिसीजन
यहां पर शमनीय अपराधिक मामले, चेक बाउंस, बैैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, एमवी एक्ट, वाटर एवं इलेक्ट्रिक बिल से संबधित केस, रेवेन्यू केस और सिविल केसों का निस्तारण किया जाएगा। यहां पर प्री लिगिटेशन वैवाहिक विवादों का भी समाधान किया जाएगा।
लोक अदालत में केस ट्रांसफर और उसका डिसीजन निशुल्क किया जाता है। एडीजे शुभी गुप्ता ने बताया कि यदि आपका केस अदालत में चल रहा है और दोनों पक्ष आपसी समझौते से लोक अदालत में उसका निस्तारण कराना चाहते हैैं तो कोर्ट कैंपस में बने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आफिस आकर संपर्क कर सकते हैैं। साल में चार बार तिमाही रूप से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है।