KANPUR : नगर निगम ने 31 अगस्त तक हाउस टैक्स में 10 परसेंट छूट देने का एलान किया है। नोटिस दिए जाने के बाद हाउस टैक्स न जमा करने वाले कार्रवाई के दायरे में आएंगे। अपर नगर आयुक्त के मुताबिक जिनको नोटिस दिया जा चुका है। वह जोनल ऑफिस में संपर्क कर 15 अगस्त तक जांच पूरी करा लें और 31 अगस्त से पहले अपना हाउस टैक्स छूट का लाभ लेकर जमा कर दें। जिनका हाउस टैक्स बकाया है, वह खुद से जमा कर टैक्स जमा करें। गड़बड़ बिल को संशोधित भी करा सकते हैं। नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने कहा कि लोग ज्यादा से ज्यादा हाउस टैक्स जमा करें, इसके लिए टैक्स में 10 परसेंट की छूट दी जा रही है। 31 अगस्त तक लोग इसका फायदा ले सकते हैं।

Posted By: Inextlive