Kanpur News: सपा विधायक इरफान सोलंकी को 7 वर्ष की सजा, एमपी-एमएलए कोर्ट ने आगजनी केस में सुनाया फैसला
कानपुर (ब्यूरो)। जाजमऊ में महिला के प्लॉट में आगजनी के केस में एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक इरफान सोलंकी को 7 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 30,500 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। सात साल की सजा होने से उनकी विधायकी जाना भी तय हैं। इसी केस में सपा विधायक के भाई रिजवान के अलावा उनके साथियों इजराइल आटावाला, मो। शरीफ और शौकत अली को भी कोर्ट ने 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही जुर्माना लगाया गया है।
वीडियो कांफ्रेसिंग से पेशी
आगजनी के केस में सपा विधायक इरफान दो दिसंबर 2022 से जेल में बन्द है। केस में सपा विधायक और अन्य चारो आरोपियों को कोर्ट ने तीन जून सोमवार को दोषी करार दिया था। सजा के एलान के लिए कोर्ट ने 7 जून की तारीख तय की थी। इसको लेकर शुक्रवार को कोर्ट कैम्पस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। साथ ही संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती की गई। हालांकि सपा विधायक की वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए पेशी हुई। वहीं अन्य दोषियों रिजवान सोलंकी, इजराइल आटावाला, मो.शरीफ और शौकत अली को प्रिजन वैन से कोर्ट लाया गया। सजा सुनाए के दौरान ये सभी दोषी कोर्ट में मौजूद रहे। हंगामे के चलते उनके फैमिली मेंबर्स को कोर्ट परिसर से बाहर कर दिया गया।
हाईकोर्ट में अपील करेंगे
कोर्ट के डिसीजन सुनाए जाने के बाद सपा विधायक इरफान सोलंकी के वकील करीम अहमद सिद्दीकी ने कहा कि हम इस जजमेंट से खुश नहीं है। इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। वहीं रिजवान सोलंकी ने कहा कि मुझे अल्लाह की तरफ से इंसाफ मिलेगा। हाईकोर्ट में हम सभी लोग बरी होंगे।
सजा सुनाए जाने से दोपहर में दोनों पक्षों के वकीलों ने कोर्ट में दलीलें दी। अभियोजन पक्ष की वकील प्राची श्रीवास्तव ने कहा कि दोषी इरफान सोलंकी लोकसेवक हैं। उनकी जिम्मेदारी दूसरों से ज्यादा है। उनका अपराध गंभीर है, इसलिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिससे समाज में नजीर पेश होगी। पीडि़ता गरीब और बेघर है, इसलिए जुर्माने की अधिकतम राशि उसको दी जाए।
कम से कम सजा की मांग
वही बचाव पक्ष के वकील सईद नकवी ने कहा कि इरफान सोलंकी विधायक है। उन्होंने केडीए से प्लॉट खरीदा था। आगजनी के सबूत भी नहीं है। इसलिए कम से कम सजा दी जाए। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जजमेंट सुनाने के लिए शाम 6 बजे का टाइम दिया। इस पर कोर्ट कैम्पस के आसपास सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई।
जाजमऊ डिफेंस कालोनी में रहने वाली नजीर फातिमा ने सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान व अन्य साथियों के खिलाफ जाजमऊ थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था 7 नवंबर की रात उनकी फैमिली भाई की शादी गई गई थी। तभी प्लॉट पर कब्जे की नीयत से सपा विधायक व उसके भाई ने साथियों के साथ मिलकर आग लगा दी। आग से गृहस्थी का सारा सामान जल गया था। तीन चार्जशीट लगाई पुलिस ने इस मामले में तीन चार्जशीट लगाई थी। पहले में सपा विधायक व उसके भाई रिजवान, शौकत, मो.शरीफ और इजराइयल आटावाला के नाम थे। दूसरी में अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन, एजाजुद्दीन, मो.एजाज, मुर्सलीन भोले का और तीसरी चार्जशीट में शकील चिकना का नाम था। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिलीप अवस्थी ने बताया कि इरफान, रिजवान, शोकत, शरीफ और इजराइल आटेवाले के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल पूरा हो चुका था।
गैंगस्टर की कार्रवाई
सपा विधायक के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी पुलिस ने की। वहीं ईडी भी सपा विधायक के जाजमऊ सहित 5 ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। पुलिस अब तक सपा विधायक व उनके साथियों की करीब 30 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त कर चुकी है।