एक हजार करोड़ रुपये की जमीन पर कब्जे के प्रयास के मामले में अपर जिला जज कमलेश पाठक की कोर्ट में अवनीश दीक्षित की जमानत पर सुनवाई हुई. अभियोजन ने जमानत पर अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट से समय मांगा. सैकड़ों पेज की केस डायरी लेकर कोर्ट पहुंचे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने अध्ययन के लिए समय मांगा. इस पर अदालत ने सात सितंबर की तारीख दे दी. उधर इस मुकदमे में अभियोजन की सटीक पैरवी के लिए एक कमेटी बनाई गई है.

कानपुर (ब्यूरो)। एक हजार करोड़ रुपये की जमीन पर कब्जे के प्रयास के मामले में अपर जिला जज कमलेश पाठक की कोर्ट में अवनीश दीक्षित की जमानत पर सुनवाई हुई। अभियोजन ने जमानत पर अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट से समय मांगा। सैकड़ों पेज की केस डायरी लेकर कोर्ट पहुंचे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने अध्ययन के लिए समय मांगा। इस पर अदालत ने सात सितंबर की तारीख दे दी। उधर इस मुकदमे में अभियोजन की सटीक पैरवी के लिए एक कमेटी बनाई गई है।

केस डायरी पढऩे के लिए मांगा 10 दिन का समय
सत्र न्यायालय में भी अवनीश दीक्षित की जमानत अर्जी पर न्यायालय में सुनवाई हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद त्रिपाठी ने जमानत पर अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट से समय मांगा। काफी मोटी सैकड़ों पेजों की केस डायरी दिखाते हुए कहा कि केस डायरी पढऩे के लिए कम से कम 10 दिन के समय की मांग की। अवनीश के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने इस पर आपत्ति न जताते हुए कहा कि उन्हें भी अभी पूरक शपथ पत्र दाखिल करना है। इस पर अगली तारीख लगा दी गई।

अधिवक्ताओं की कमेटी
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिलीप अवस्थी ने इस मुकदमे में पैरवी के लिए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताओं की एक कमेटी बनाई है। इसमें विनोद त्रिपाठी के साथ वरिष्ठ सहाक जिला शासकीय अधिवक्ता रवींद्र अवस्थी और धर्मेंद्र पाल ङ्क्षसह को रखा गया है। उधर, पुलिस ने मंगलवार को जमीन पर कब्जे के प्रयास के मामले में साक्ष्य मिटाने समेत अन्य धाराओं में सीजेएम कोर्ट में पेश किया।कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

कमलेश फाइटर की जमानत अर्जी खारिज
नजीराबाद थाने से वसूली के मुकदमे में गिरफ्तार कमलेश फाइटर की जमानत अर्जी एसीजेएम प्रथम की कोर्ट ने खारिज कर दी। अधिवक्ता रवींद्र शर्मा ने बताया कि अब सेशन कोर्ट में जमानत प्रार्थनापत्र लगाया जाएगा।

Posted By: Inextlive