अब जीएसटीआर-9 में जीएसटीआर 2बी के आधार पर आईटीसी का मिलान किया जाएगा. पहले यह जीएसटीआर 2ए के आधार पर था. जीएसटी वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका कुल कारोबार 2 करोड़ रुपये से अधिक है ऐसे करदाताओं को इसे 31 दिसंबर तक दाखिल करना होगा.

कानपुर (ब्यूरो)। अब जीएसटीआर-9 में जीएसटीआर 2बी के आधार पर आईटीसी का मिलान किया जाएगा। पहले यह जीएसटीआर 2ए के आधार पर था। जीएसटी वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसका कुल कारोबार 2 करोड़ रुपये से अधिक है, ऐसे करदाताओं को इसे 31 दिसंबर तक दाखिल करना होगा। यह रिटर्न खरीद, बिक्री, इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर भुगतान सहित पूरे वर्ष की वित्तीय गतिविधियों का विस्तृत रिकार्ड देता है। यह जानकारी सीए प्रखर गुप्ता ने सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन लखनपुर की अध्ययन गोष्ठी में दी।

देनी होगी लेट फीस

सीए प्रखर ने बताया कि डिपार्टमेंट ने जीएसटीआर-9 देर से दाखिल करने पर विलंब शुल्क लगाने के लिए टर्नओवर के आधार पर करदाताओं को कैटेगराइज किया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 से नीचे विलंब शुल्क लगेगा। जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट पांच करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को दाखिल करनी होगी।

संघ कक्ष में जीएसटी आडिट रिपोर्ट एवं वार्षिक विवरणी को लेकर गोष्ठी आयोजित की गई थी। संचालन कार्यवाहक महामंत्री मुकुन्द दास गुप्ता जबकि धन्यवाद वरिष्ठ उपाध्यक्ष एसपी ङ्क्षसह ने किया। गोष्ठी में आरसी शुक्ला, जीएस बाजपेई, कुलदीप नारायण बाजपेई, डीआर द्विवेदी, एमपी पांडेय, संतोष श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।

Posted By: Inextlive