Kanpur News: आगजनी के मामले में इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से जमानत
कानपुर (ब्यूरो)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला के घर आगजनी मामले में महाराजगंज जेल में 7 साल की सजा काट रहे पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर कर ली है लेकिन सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यानि इरफान की विधायकी बहाल नहीं होगी और सीसामऊ सीट पर उपचुनाव होगा। इसके साथ ही इरफान अन्य मामलों के चलते अभी जेल से बाहर भी नहीं आ पाएंगे। गुरुवार को जस्टिस राजीव गुप्ता और सुरेंद्र सिंह की बेंच ने इरफान की याचिका पर फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने 8 नवंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
7 जून को सुनाई थी सजा7 जून को कानपुर की एमपी, एमएलए कोर्ट ने पड़ोसी महिला के घर में आग लगाने के मामले में इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद इरफान की विधायकी चली गई थी। इरफान कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा से विधायक थे। सजा के खिलाफ इरफान और रिजवान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें मांग की गई थी कि हाईकोर्ट का अंतिम फैसला आने तक एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए और जमानत मंजूर हो। वहीं मामले में यूपी सरकार ने भी हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर 7 साल की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने की मांग की थी। सरकार की इस अपील पर कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है। इस पर आगे बहस होगी।
अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी ने कहा कि अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र, न्यायालय का धन्यवाद देती हूं कि अच्छे समय पर अच्छा फैसला दिया। विधायक जी को बेल दे दी। हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जब तक विधायक जी बेकसूर साबित नहीं हो जाते, ये लड़ाई जारी रहेगी। जनता जान गई है कि मेरा विधायक बेकसूर है। इरफान की विधायकी रद होने के चलते सीसामऊ सीट पर उपचुनाव हो रहा है। सपा ने यहां से इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी को उतारा है। कानून विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर इरफान को सुप्रीम कोर्ट से सजा में स्टे मिल जाता है तो उनकी विधायकी बहाल हो जाएगी। हालांकि, ये तभी होगी जब शपथ ग्रहण समारोह से पहले तक कोर्ट उनको सजा में स्टे दे देता है। ये था मामलाजाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी निवासी इरफान और उनके भाई रिजवान ने पड़ोसी महिला नजीर फातिमा का प्लॉट में बने अस्थाई घर फूंक दिया था। नजीर फातिमा ने 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में इरफान, रिजवान समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था, 7 नवंबर 2022 को रात 8 बजे उसका परिवार भाई की शादी में गया था। तभी रिजवान सोलंकी, इरफान सोलंकी और उनके साथियों ने घर में आग लगा दी। साजिश के तहत ऐसा किया गया, जिससे वह घर छोड़कर भाग जाए और विधायक परिवार उस पर कब्जा कर ले। आग से गृहस्थी, फ्रिज, टीवी, सिलेंडर और बाकी सामान जल गया था।
ये नाम और आए थे सामने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जाजमऊ पुलिस ने जांच शुरू की। इसमें सामने आया कि शौकत, शरीफ और इजराइल आटावाला, अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन, एजाजुद्दीन, मो। एजाज, मुर्सलीन भोलू, शकील चिकना भी इस केस में शामिल थे। इरफान और रिजवान समेत सभी दोषी इस समय में जेल में बंद हैं। आगजनी केस में 3 चार्जशीट पुलिस ने आगजनी के मुकदमे में तीन चार्जशीट लगाई हैैं। पहले में इरफान, रिजवान, शौकत, शरीफ और इजराइल आटावाला के नाम थे। दूसरे में अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन, एजाजुद्दीन, मो। एजाज, मुर्सलीन भोलू को अभियुक्त बनाया गया। तीसरी चार्जशीट में शकील चिकना का नाम आया। अभी अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन, एजाजुद्दीन, मो। एजाज, मुर्सलीन भोलू, शकील चिकना के खिलाफ विचारण होगा।