दान लेने वाली संस्थाएं यदि डिजिटल हस्ताक्षर से आयकर रिटर्न दाखिल करती हैं तो उन्हें दान लेने का विवरण डिजिटल हस्ताक्षर से ही दाखिल करना होगा. धारा-80 जी के तहत आयकर आयुक्त से अधिकृत व पंजीकृत संस्थानों को दान लेने की छूट है. धारा-80 जी की उपधारा 5डी के मुताबिक दान में दो हजार रुपये तक ही नकद लिए जा सकते हैं.

कानपुर (ब्यूरो)। दान लेने वाली संस्थाएं यदि डिजिटल हस्ताक्षर से आयकर रिटर्न दाखिल करती हैं तो उन्हें दान लेने का विवरण डिजिटल हस्ताक्षर से ही दाखिल करना होगा। धारा-80 जी के तहत आयकर आयुक्त से अधिकृत व पंजीकृत संस्थानों को दान लेने की छूट है। धारा-80 जी की उपधारा (5डी) के मुताबिक दान में दो हजार रुपये तक ही नकद लिए जा सकते हैं।

आनलाइन दान प्रमाणपत्र
दान लेने वाली संस्थाओं को कर में छूट के लिए 31 मई तक दान प्राप्त करने के विवरण फार्म-10 बीडी में आयकर पोर्टल में अपलोड करने हैं। आयकर के नए नियम 18-एबी तथा धारा-80 जी (5) में सभी विवरण और कागजात अपलोड करने होंगे। यदि संस्थान डिजिटल हस्ताक्षर से रिटर्न दाखिल करता है तो फार्म-10 बीडी को डिजिटल हस्ताक्षर से अपलोड करेगा। विवरण अपलोड होने के बाद ही आनलाइन दान प्रमाणपत्र बनेगा। इस प्रमाणपत्र के जरिए वह आयकर की छूट हासिल कर सकेगा।

कटौती की छूट मिलेगी
चार्टर्ड अकाउंटेंट शिवम ओमर ने बताया कि प्रमाणपत्र में दान दाता से प्राप्त दान राशि का विवरण वित्तीय वर्ष के अनुसार होगा। पुरानी टैक्स व्यवस्था को अपनाने वाले करदाता को ही सकल कुल आय से कटौती छूट प्राप्त करने के लिए आयकर के विभागीय पोर्टल पर इसे अपलोड करना होगा। इसके बाद ही उन्हें धारा-80जी के तहत सकल कुल आय से कटौती की छूट मिलेगी।

Posted By: Inextlive