Kanpur News: सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद भी शहर की दुकानों में बिना आईडी हूटर सायरन और प्रेशर हॉर्न बिक रहे हैं. फ्राइडे को दैनिक जागरण आईनेक्स्ट ने रियलिटी चेक किया तो दुकानदारों बेखौफ होकर हूटर-सायरन न सिर्फ बेचते मिले बल्कि उसे गाडिय़ों में फिट भी करवा कर रहे थे. उन्होंने कहा कि रसीद वगैरह नहीं देंगे पैसे दो और हूटर या सायरन जो भी लगवाना हो लगवा लो.

कानपुर (ब्यूरो)। Kanpur News: सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद भी शहर की दुकानों में बिना आईडी हूटर, सायरन और प्रेशर हॉर्न बिक रहे हैं। फ्राइडे को दैनिक जागरण आईनेक्स्ट ने रियलिटी चेक किया तो दुकानदारों बेखौफ होकर हूटर-सायरन न सिर्फ बेचते मिले, बल्कि उसे गाडिय़ों में फिट भी करवा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रसीद वगैरह नहीं देंगे, पैसे दो और हूटर या सायरन, जो भी लगवाना हो लगवा लो। बता दें, पूरे प्रदेश में हूटर, प्रेशर हार्न और ब्लैक फिल्म को लेकर सख्ती बरती जा रही है। तीन दिन पहले सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान एक एडवाइजरी जारी की थी। इसके मुताबिक, हूटर और प्रेशर हॉर्न बेचने वालों को खरीदने वालों का नाम, पता, गाड़ी नंबर, आरसी की फोटो कॉपी, डीएल की फोटो कॉपी, आधार कार्ड की फोटो कॉपी और एक फोटो लेकर रजिस्टर मेंटेन करना होगा, लेकिन शहर में इस आदेश की धज्जियां उड़ते दिखाई दीं।

इन वाहनों में हूटर लगा सकते हैैं.
हूटर और सायरन का इस्तेमाल इमरजेंसी में फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एम्बुलेंस ही कर सकते हैं। इन्हें भी हर समय सायरन और हूटर बजाने का अधिकार नहीं है। एम्बुलेंस में मरीज होने पर ही सायरन और हूटर बजाया जा सकता है। इसके अलावा आग की सूचना पर जाते समय ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी में सायरन और हूटर का यूज हो सकता है। इमरजेंसी की हालत में पुलिस भी सायरन के इस्तेमाल का अधिकार है।


कहीं पर भी सुनाई देगा हूटर
फर्जी का भोकाल बनाने के लिए लोग को कार के बोनट के नीचे छिपा लेते हैं। कहीं पर भी आते-जाते ये अपनी दबंगई दिखाने के लिए हूटर बजा देते हैं। इतना ही नहीं कहीं पर और कभी भी हूटर की साउंड सुनकर आसपास बैठी पुलिस अलर्ट तो हो जाती है, लेकिन बाद में कोई इमरजेंसी सेवा नहीं देखकर फिर से बैठ जाती है। हैरत की बात ये है कि इस तरह से अवैध ढंग से लगाए गए हूटर उतरवाने की जहमत भी उनके द्वारा नहीं उठाई जाती। यही वजह है कि हूटर लगे ये वाहन आपको शहर में लगभग रोज ही घूमते दिखाई दे जाते हैं। अचानक किसी भी समय हूटर की आवाज भी सुनाई देने लगती है।


10 हजार तक जुर्माना
अगर आप अपने वाहनों में हूटर लगाए पाए जाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग कार्रवाई करता है। इसके साथ ही पटाखा साइलेंसर और हूटर का यूज करने पर 10 हजार रुपए का चालान और वाहन से हूटर और साइलेंसर को निकलवा दिया जाता है।

Posted By: Inextlive