कानपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की तरफ से सजा के खिलाफ दायर की गई अपील व जमानत अर्जी पर बुधवार छह नवंबर को सुनवाई होगी. मंगलवार को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता व न्यायमूर्ति सुरेन्द्र ङ्क्षसह ने अपीलार्थी व राज्य सरकार के अधिवक्ताओं को संशोधित आवेदन दाखिल करने के लिए समय दिया. अपील नए कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत नहीं दाखिल की गई थी.

कानपुर (ब्यूरो)। कानपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की तरफ से सजा के खिलाफ दायर की गई अपील व जमानत अर्जी पर बुधवार छह नवंबर को सुनवाई होगी। मंगलवार को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता व न्यायमूर्ति सुरेन्द्र ङ्क्षसह ने अपीलार्थी व राज्य सरकार के अधिवक्ताओं को संशोधित आवेदन दाखिल करने के लिए समय दिया। अपील नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत नहीं दाखिल की गई थी।

याचिका दायर कर जल्द सुनवाई की हुई थी मांग
इरफान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी जमानत अर्जी पर जल्दी सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को जमानत पर 10 दिन के भीतर सुनवाई का निर्देश दिया था। उक्त आदेश के परिपेक्ष्य में हाई कोर्ट में लिङ्क्षस्टग एप्लीकेशन डाली गई। इस पर 25 अक्टूबर को हुई सुनवाई के बाद खंडपीठ ने जमानत पर सुनवाई के लिए पांच नवंबर की तिथि नियत की थी।

सात साल की सुनाई गई थी सजा

सोलंकी बंधुओं समेत पांच लोगों को कानपुर की एक महिला का घर जलाने के मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके बाद इरफान की विधायकी खत्म हो गई। इसे उन्होंने अपील में चुनौती दी है। इधर राज्य सरकार ने भी सात साल की कैद की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने की मांग में अपील दाखिल की है। अपील लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है। पूर्व विधायक इस समय महराजगंज जेल में बंद हैं।

Posted By: Inextlive