दीपावली पर पटाखा कारोबारियों को इस बार 34 नियम और शर्तें पूरी करनी होंगी. जिसके बाद ही पटाखे की दुकान लगा सकेंगे. देशी पटाखे पूरी तरह से प्रतिबंधित होंगे और ग्रीन पटाखे ही यूज करने दिए जाएंगे.

कानपुर (ब्यूरो)। दीपावली पर पटाखा कारोबारियों को इस बार 34 नियम और शर्तें पूरी करनी होंगी। जिसके बाद ही पटाखे की दुकान लगा सकेंगे। देशी पटाखे पूरी तरह से प्रतिबंधित होंगे और ग्रीन पटाखे ही यूज करने दिए जाएंगे। पुलिस विभाग के नियमों के मुताबिक जिनके पास पहले से लाइसेंस है, उनको प्राथमिकता पर वरीयता दी जाएगी। जो पूर्व के लाइसेंस धारी के मृतक आश्रित है और ट्रांसफर चाहते हैैं। उन्हें दूसरी प्राथमिकता दी जाएगी। नए आवेदन पत्रों पर आवेदन जमा करने की तिथि के आधार पर और स्थानों की रिक्तियों के आधार पर वरीयता दी जाएगी।

चारों जोनों में 549 दुकानों के आए आवेदन
पूर्वी इलाके में 94 दुकानों के आवेदन, पश्चिमी जोन में 44, सेंट्रल जोन में 113 और साउथ जोन में 208 पटाखा दुकानों के लिए आवेदन आए हैैं। जिनकी जांच चल रही है। पुलिस विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कुल 36 थोक की दुकानें और 740 फुटकर दुकाने लगवाई जाएंगी।

इन शर्तों को करना होगा पूरा
- लाइसेंस धारी पूरी डिटेल रखेगा।
- लाइसेंस मूल रूप में ही मान्य होगा।
- स्थल स्वामी की अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य है।
- पटाखों का डिमांसट्रेशन नहीं किया जाएगा।
- विस्फोटक की बिक्री प्रमाणित स्थान पर ही की जाएगी।
- 5 दुकानों के बीच 3 मीटर का खुला स्थान रखा जाएगा
- 50 मीटर की दूरी तक प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।
- संबंधित थाने की एनओसी के बाद ही लाइसेंस दिया जाएगा।
- स्वीकृत मात्रा से अधिक आतिशबाजी दुकान पर नहीं होगी।
- लोहे व स्टील से जुड़ा हुआ कोई सामान नहीं रखा जाएगा।
- लाइसेंस धारक पटाखों की बिक्री नियत व्यक्ति से ही कराएगा।
- संबंधित अधिकारी के मांगने पर बिना आपत्ति के सैैंपल देना होगा।
- दुकान पर कंट्रोल रूम, फायर, डॉयल-112 और सीयूजी नंबर मोटे अक्षरों में लिखे जाएंगे
- अस्पताल, स्कूल, कोर्ट, धार्मिक स्थल से 100 मीटर की परिधि में पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे।
- एक साथ बड़ी संख्या में न पटाखे रखें जाएंगे और न ही चलाए जाएंगे।
- किसी तरह का तेल, रंग, माचिस, लाइट्स व ज्वलनशील पदार्थ न रखा जाएगा और न ही यूज होगा।
- 2.5 किलो से ज्यादा बारूद अगर यूज कर रहे हैैं तो उसे ऐसे कनस्तर में बंद करके रखा जाएगा, जिससे उसे तुरंत बुझाया जा सके।
- उन पटाखों को नहीं बेचा जाएगा, जिसमें एण्टीमनी, लीथियम, मरकरी, आर्सेनिक, लेड और स्ट्रोनीशियम क्रोमेट यूज हुआ हो।
- केवल वही ग्रीन पटाखे यूज होंगे जिनमें एल्युमिनियम, सल्फर, पोटेशियम और बेरियम का यूज हो।
- संबंधित टीमें कड़ाई से पटाखा संबंधी नियमों का पालन कराएगा।

Posted By: Inextlive