यूपी गवर्नमेंट के जनहित गारंटी अधिनियम के अन्र्तगत आने वाली अप्लीकेशन में भी &कल दोबारा आना&य केडीए वाला रवैया 13 केडीए इम्प्लाइज को भारी पड़ गया. फिलहाल लेटलतीफी पर इन सभी इम्प्लाइज को शोकॉज नोटिस जारी किया गया. स्पष्टीकरण से संतुष्ट न होने पर इन इम्प्लाइज पर गाज भी गिर सकती है.

कानपुर (ब्यूरो)। यूपी गवर्नमेंट के जनहित गारंटी अधिनियम के अन्र्तगत आने वाली अप्लीकेशन में भी &कल दोबारा आना&य (केडीए) वाला रवैया 13 केडीए इम्प्लाइज को भारी पड़ गया। फिलहाल लेटलतीफी पर इन सभी इम्प्लाइज को शोकॉज नोटिस जारी किया गया। स्पष्टीकरण से संतुष्ट न होने पर इन इम्प्लाइज पर गाज भी गिर सकती है।

मैक्सिमम 45 दिनों में
दरअसल वर्ष 2019 में यूपी गवर्नमेंट ने जनहित गारंटी अधिनियम के अन्र्तगत केडीए की पांच सुविधाओं को शामिल किया। इसमें म्यूटेशन, फ्रीहोल्ड, रिफंड, डुप्लीकेट ऑर्डर और एलॉटमेंट शामिल हैं। 222.द्भड्डठ्ठद्धद्बह्ल.ह्वश्चस्रड्ड.द्बठ्ठ पोर्टल पर जाकर लोग ऑनलाइन ये सुविधाएं हासिल कर सकते हैं। करंट फाइनेंशियल ईयर में म्यूटेशन, फ्रीहोल्ड आदि सुविधाओं के लगभग 130 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया। केडीए ऑफिसर्स के मुताबिक सभी सुविधाओं के लिए अलग-अलग समय सीमा है, जिसमें में म्यूटेशन, फ्रीहोल्ड आदि ऑनलाइन अप्लीकेशन का डिस्पोजल करना कम्प्लसरी है। अब शासन लगातार मानिटरिंग कर रहा है और लेटलतीफी पर संबंधित डेवलपमेंट अथॉरिटी से जवाब-तलब भी कर रहा है।

लापरवाही पर पड़ी
अधिनियम के अन्र्तगत आई ऑनलाइन अप्लीकेशन के बावजूद केडीए के बाबुओं ने अपना रवैया नहीं बदला। वह एलॉटीज को कल आना कहकर टरकाते रहे हैं। इधर केडीए वीसी मदन सिंह गब्र्यालय ने पोर्टल पर आई अप्लीकेशन का रिव्यू किया था तो दो दर्जन से अधिक मामलों में लेटलतीफी पाई। इस पर उन्होंने संबंधित 13 क्लर्क को शोकॉज नोटिस जारी किया। नोटिस जारी होते हुए इन इम्प्लाइज में अफरातफरी मच गई। आनन-फानन वह म्यूटेशन, फ्रीहोल्ड आदि कम्प्लीट करने में जुट गए। जिससे निलंबन जैसी कार्रïवाई का सामना न करना पड़े।

Posted By: Inextlive