शायराना अंदाज में इरफान ने सरकार पर किया तंज
कानपुर(ब्यूरो)। बांग्लादेशी नागरिक की पछचान छिपाने ओर उसे भारतीय बनाने में मदद के आरोप में पेशी के लिए सपा विधायक इरफान सोलंकी को गुरुवार को कानपुर कोर्ट में पेश किया गया। बुधवार शाम को ही उन्हें महाराजगंज जेल से कन्नौज लाया गया था। रात में विधायक को कन्नौज जेल में रखा गया था। गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे इरफान को कड़ी सुरक्षा में कानपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किया गया है। पेशी के दौरान पहली बार इरफान मुस्कुराते हुए नजर आए। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए शायराना अंदाज में कहा कि मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है।
जेल अधीक्षक तलब
सपा विधायक पर दर्ज चार मामलों में सुनवाई हुई। इरफान सोलंकी के वकील गौरव दीक्षित ने बताया कि महाराजगंज जेल में इरफान के स्वास्थ्य जांच न कराने को लेकर परिवार द्वारा एमपीएमएलए कोर्ट में शिकायती पत्र दिया गया। इस पर कोर्ट ने महाराजगंज जेल अधीक्षक को तलब कर लिया है। इरफान की पत्नी नसीम ने आरोप लगाए कि विधायक को स्टोन की प्रॉब्लम है, उनको लगातार दर्द है। लेकिन जेल प्रशासन ने अल्ट्रासाउंड तक नहीं कराया है।
नहीं कराया वेरीफिकेशन
अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने बताया कि गुरुवार को कोर्ट में पेशी के दौरान बांग्लादेशी नागिरक डॉ। रिजवान के लिए जारी विधायक का जो कथित लेटर जारी किया गया, पुलिस ने उसका वैरिफिकेशन तक नहीं कराया है। गौरव ने बताया कि इरफान अंग्रेजी में सिग्नेचर करते हैं, जबकि लेटर में हिंदी में सिग्नेचर हैं। अधिवक्ता ने बताया कि लेटर पूरी तरह फर्जी है। 3 मामलों में कोर्ट ने 13 फरवरी तक ज्यूडीशियल रिमांड दी है। वहीं गैंगस्टर मामले में 2 मार्च तक कस्टडी बढ़ाई गई है।
जाजमऊ में जमीन कब्जाने के मामले में नसीम आरिफ ने विधायक पर एफआईआर दर्ज कराई थी। वहीं जाजमऊ में जमीन कब्जाने का एक और मामला दर्ज हुआ था। वहीं डेढ़ साल बाद थाने से तस्करा निकालकर सरकारी कार्य में बाधा पैदा करने के मामले में भी दर्ज एफआईआर में भी सुनवाई हुई। जबकि बांग्लादेशी नागरिक प्रकरण में पुलिस ने रिमांड मांगी है। बता दें कि विधायक इरफान पर पुलिस ने 17 अपराधिक मामले दर्ज किए हैं। गैंगस्टर की कार्रवाई भी की है।