करीब आठ वर्ष पूर्व चौबेपुर के जरारी गांव में महिला की जलने से मौत हो गई थी. मामले में स्वजन ने हत्या का आरोप लगा मुकदमा दर्ज कराया था जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय चतुर्थ में चल रही थी. नियत तिथि पर फ्राईडे को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपित पति को दोष सिद्ध करते हुए छह वर्ष कारावास की सजा सुनाई है.

कानपुर (ब्यूरो)। करीब आठ वर्ष पूर्व चौबेपुर के जरारी गांव में महिला की जलने से मौत हो गई थी। मामले में स्वजन ने हत्या का आरोप लगा मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय चतुर्थ में चल रही थी। नियत तिथि पर फ्राईडे को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपित पति को दोष सिद्ध करते हुए छह वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।

10 साल पहले हुई थी शादी

रसूलाबाद के बिरिया गढ़ेवा निवासी रामप्रकाश ने पुलिस को दिए शिकायती-पत्र में बताया कि बेटी पप्पी की शादी 10 वर्ष पूर्व जरारी चौबेपुर निवासी नरेश के साथ की थी। पति व ससुर जुआं के साथ ही शराब के लती थे, जिसको लेकर अक्सर ही विवाद होता था। जून 2015 में ससुरालियों ने बेटी की जलाकर हत्या कर दी। परिजन की तहरीर पर पुलिस ने पति नरेश, ससुर रामेश्वर, सास रामवती व जेठ देशराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय चतुर्थ रवि यादव की कोर्ट में चल रही थी। नियत तिथि पर फ्राईडे को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन में बहस हुई। बचाव व अभियोजन की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित पति को आत्महत्या के लिए उकसाने में दोष सिद्ध कर दिया।

पांच हजार का अर्थदंड भी लगा

सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र मिश्रा ने बताया कि न्यायालय ने आरोपित पति नरेश को छह वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। वहीं आरोपित सास-ससुर व जेठ को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त किया गया है।

Posted By: Inextlive