इजरायल ने गाजा पर शासन करने वाले इस्लामिक आतंकवादी समूह हमास को नष्ट करने की कसम खाई है. हमास ने 7 अक्टूबर को सीमा बाड़ तोडक़र देश के साउथ में हवा जमीन और समुद्र से हमला किया. इस बढ़ते तनाव को देख दिल्ला और यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया है.


कानपुर(ब्यूरो)। इजरायल ने गाजा पर शासन करने वाले इस्लामिक आतंकवादी समूह हमास को नष्ट करने की कसम खाई है। हमास ने 7 अक्टूबर को सीमा बाड़ तोडक़र देश के साउथ में हवा, जमीन और समुद्र से हमला किया। इस बढ़ते तनाव को देख दिल्ला और यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जिसे देखते हुए शुक्रवार को नमाज के दौरान निगरानी रखने के लिए सडक़ों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। साथ ही इजरायली दूतावास और यहूदी प्रतिष्ठानों सहित संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों की माने तो सुरक्षा एजेंसियों ने देश में रहने वाले इजरायलियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सतर्क किया है। दरअसल युद्ध को लेकर मुस्लिम पक्ष में आक्रोश देखा जा रहा है। इससे पहले कानपुर में नूपुर शर्मा के बयानों की वजह से विवाद हो चुका है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस ने निगरानी शुरू कर दी है। देश के बाहर से आने वालों पर एलआईयू को सख्त निगरानी करने के लिए कहा गया है। जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि हाई अलर्ट को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई है. कमिश्नरेट में 20 नवंबर तक लागू रहेगी धारा 144 छठ, नवरात्र, दशहरा पर्व व इजरायल हमास युद्ध के चलते जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने को जिले में धारा 144 को प्रभावी किया गया है। इससे जुलूस, रैली, धरना-प्रदर्शन नहीं कर सकेगे, जबकि अस्त्र-शस्त्र, लाठी-बल्लम लेकर यात्रा करना प्रतिबंधित रहेगा। वहीं ड्रोन कैमरे का प्रयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति लिए नहीं किया जा सकेगा। हालांकि शादी, शव यात्रा व शासन के सांस्कृतिक कार्यक्रम पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। यह धारा 20 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। इससे जिले में सांप्रदायिक सछ्वाव बिगाडऩे वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी। ड्यूटी के दौरान शासकीय कर्मचारियों व अधिकारियों के अलावा कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ, लाठी-बल्लम, भाला, अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही कंकड, पत्थर, खाली बोतल, शीशे के टुकड़े जैसी सामग्री का संग्रह कानून का उल्लंघन माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति, भवन स्वामी की अनुमति के बिना उसके भवन, दीवार अथवा अन्य स्थान पर पोस्टर, हैंडबिल नहीं चिपकाएगा और न ही होर्डिंग व कटआउट लगायेगा। कोई भी व्यक्ति, संस्था दल, संगठन बिना पूर्व अनुमति के जनसभा, नुक्कड़ सभा, रैली, जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पद यात्रा, विजयोत्सव का आयोजन नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के समारोह व कार्यक्रम आदि सार्वजनिक स्थान में लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग किसी भी दशा में बिना पूर्व अनुमति के नहीं करेगा। अगर किसी ने धारा का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। इस दौरान भ्रमण कर निगहबानी रखी जाएगी। Posted By: Inextlive