अगर आपने अपने वाहन का फिटनेस नहीं कराया है तो यह खबर आपके के लिए है. वाहन की फिटनेस लेट होने पर अब वाहन स्वामियों पर हैवी जुर्माना लगाया जाएगा. फिटनेस एक दिन भी लेट होने पर 50 रुपए डेली लेट फीस जमा करना अनिवार्य होगा. इसके बाद ही वाहन की फिटनेस जारी होगी. परिवहन विभाग ने यह फैसला सड़कों पर अनफिट वाहन से होने वाले एक्सीडेंट को देखते हुए लिया है.

कानपुर (ब्यूरो) सिटी में अनफिट वाहनों की संख्या सबसे अधिक सरकारी अमले में है। फिर चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या फिर नगर निगम, सभी विभाग की 400 से अधिक वाहन अनफिट की लिस्ट में दर्ज हैं। जिनकी सालों से फिटनेस नहीं कराई गई है। नए नियम के तहत अब एक अप्रैल से उनको वाहन की फिटनेस कराने के दौरान 50 रुपए डेली के हिसाब से लेट फीस जमा करनी होगी। इसके अलावा फिटनेस की 10 गुना से अधिक बढ़ी फीस भी जमा करना होगा।

प्राइवेट वाहन भी सूची में
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कामर्शियल वाहन का हर साल आरटीओ से फिटनेस करना होता है। इसके अलावा प्राइवेट वाहन में 7 सीटर से अधिक सीट वाले व्हीकल फिटनेस कराने की श्रेणी में आते हैं। जिनका भी कामर्शियल व्हीकल की तरह हर वर्ष फिटनेस कराना अनिवार्य होता है। फिटनेस के दौरान आरटीओ के टेक्निकल अधिकारी व्हीकल का परीक्षण कर फिटनेस का सर्टिफिकेट जारी करते हैं। वहीं व्हीकल में कोई कमी होने पर उसको दूर करने के बाद ही फिटनेस जारी की जाती है।

Posted By: Inextlive