फरार सपा विधायक की अग्रिम जमानत पर सुनवाई फिर टली
कानपुर (ब्यूरो) सुनवाई के दौरान विवेचक इस बार केस डायरी के साथ कोर्ट में मौजूद थे। डीजीसी दिलीप अवस्थी और सहायक शासकीय अधिवक्ता रवींद्र अवस्थी ने बताया कि अगली तिथि पर अग्रिम जमानत के विरोध में अभियोजन अपना पक्ष रखेगा। सपा विधायक और उनके भाई पर जाजमऊ थाने में आगजनी, वसूली और कब्जा समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है जिसमे दोनों भाई फरार चल रहे हैं।
रिजवान पर झूठा शपथपत्र देने का आरोप
मामले में विवेचक प्रभारी निरीक्षक जाजमऊ अशोक कुमार दुबे ने एक प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें कहा गया कि इरफान के भाई रिजवान सोलंकी ने खुद को चार बार का विधायक और पिता को दो बार का विधायक बताया है। उनकी ओर से कोर्ट में झूंठे तथ्य दिए गए हैं। वह न तो वर्तमान में विधायक है और न ही कभी विधायक रहा है। ऐसे में गलत तथ्य देने में रिजवान को तलब कर दंडित किया जाए। इस पर सपा विधायक के अधिवक्ता नरेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में गलती से लिख गया था कि प्रार्थी चार बार का विधायक और उसके पिता दो बार के विधायक हैं। जबकि होना चाहिए प्रार्थी का भाई चार बार का विधायक है। पिछली तारीख में ही इसे न्यायालय के संज्ञान में लाकर त्रुटि सुधार प्रार्थना पत्र दिया गया था। पूरक शपथ पत्र लगाया जा चुका है।
अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई के चलते पुलिस दोनों आरोपियों को दबोचने के लिए अलर्ट रही। पुलिस को आशंका थी कि फर्जी आधार बनाने में रिपोर्ट दर्ज होने पर विधायक सरेंडर कर सकता है। गुरुवार की सुबह छह बजे से ही पुलिस टीमें अलर्ट मोड पर थी। क्यूआरटी की आठ टीमों के अलावा पुलिस के लगभग पचास कर्मियों को विधायक को पकडऩे के लिए कचहरी में लगाया गया था। कई पुलिसकर्मी सादी वर्दी में भी निगरानी कर रहे थे। लेकिन, आरोपी नहीं पहुंचे।