प्रॉपर्टी गिफ्ट को लेकर शासन की रियायत का लोगों ने खूब फायदा उठाया हैं. एक ही प्रॉपर्टी को कई-कई बार दान किया गया. इससे गवर्नमेंट को करीब 106 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ है. प्रदेश में यह आंकड़ा कई अरब तक पहुंच चुका है. इसे देखते हुए प्रदेश सरकार के विशेष सचिव प्रमोद कुमार उपाध्याय ने संपत्ति के दान विलेख को सीमित करते हुए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. अब एक संपत्ति को एक बार ही दान किया जा सकेगा. बहरहाल यह रोक 18 दिसंबर तक ही लागू रहेगी.


कानपुर (ब्यूरो) जिले में दान विलेख में छूट का निर्णय शासन ने 18 अक्टूबर 2022 को लिया था। जिसके बाद से रजिस्ट्री विभाग में आवेदन की संख्या बढ़ गई। अब तक 5201 दान विलेख पंजीकृत किए जा चुके हैं जिसमें शासन को 106.47 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो चुका है। इसमें अकेले 1232 संपत्तियों का दान विलेख को दिसंबर माह में ही हुआ जिससे करीब 25 करोड़ के राजस्व का नुकसान अकेले दिसंबर में सरकार को हुआ।

सात बजे तक होगी रजिस्ट्री
डीआई जी स्टांप मनींद्र कुमार सक्सेना ने बताया कि एक संपत्ति को बार-बार दान नहीं किया जा सकेगा। इस पर शासन ने रोक लगायी है। यह रोक 18 दिसंबर तक रहेगी। रजिस्ट्री को लेकर कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। इसे देखते हुए अब रजिस्ट्री विभाग ने 17 दिसंबर तक काम करने की समय सीमा बढ़ा दी है। वर्तमान में पांच बजे तक रजिस्ट्री, दान व अन्य विलेख पंजीकृत होते थे। नए दिशा निर्देशों के बाद थर्स से ही रजिस्ट्री कराने का समय सुबह 10 से शाम सात बजे तक कर दिया गया है।

Posted By: Inextlive