थानों में लगेगी तांत्रिकों की फ्लाईशीट
- तंत्रमंत्र की लगातार हो रही वारदातों के बाद पुलिस अलर्ट, जारी किया ब्लू प्रिंट
- तांत्रिकों की कुंडली खंगालेगी खाकी, क्रिया से पहले देनी होगी जानकारी >kanpur@inext.co.in KANPUR : तंत्र साधना के दुरुपयोग के कई मामले सामने आने के बाद शासन ने ऐसे तांत्रिकों की लिस्ट तैयार करने को कहा है। अपराधियों की तरह तांत्रिकों की फ्लाईशीट भी थानों में लगाई जाएगी। इसके साथ ही डीआईजी ने तंत्र साधना को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। एलआईयू करेगी तलाशतांत्रिकों की कुंडली बनाने के लिए एलआईयू को लगाया गया है। लोकल इंटेलीजेंस के ये पुलिसकर्मी पहले गुप्त रूप से इन तांत्रिकों की कुंडली बनाएंगे। उसके बाद सीनियर ऑफिसर्स को पूरी लिस्ट सौंपी जाएगी। जिसकी फ्लाईशीट बनाकर लगाई जाएगी। वहीं ग्रामीण और घनी आबादी वाले इलाकों में थाना पुलिस तांत्रिकों और ढोंगियों से सतर्क रहने के पोस्टर लगाएगी। लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके लिए पुलिस इलाके के पार्षद, संभ्रांत नागरिक, चाय पान की दुकान पर खड़े लोगों की मदद लेगी।
लगातार बढ़ रही वारदातों को देखते हुए सभी थानों को अलर्ट किया गया है.लोगों को सतर्क करने के लिए जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। साथ ही थानों में इसकी फ्लाईशीट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। डॉ। प्रीतिंदर सिंह, डीआईजी/एसएसपीपुलिस ने कर दी जल्दबाजी
अधिवक्ता संदीप शुक्ला के मुताबिक, पुलिस ने कार्रवाई में जल्दबाजी कर दी। दोनों के खिलाफ धारा 297 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जिसमें एक साल की सजा है। इसलिए थाने से जमानत मिल गई। जबकि इस सनसनीखेज मामले से लोगों में दहशत पैदा हुई है। इसलिए पुलिस को आईपीसी की धारा 160 भी लगानी चाहिए। इसमें एक साल से ज्यादा सजा के साथ जुर्माना भी किया जा सकता है। धारा 160 की कार्रवाई पुलिस को करनी होती है। लिहाजा पुलिस इस मामले में बचती है। तांत्रिकों को थाने से जमानत नरमुंड रख तंत्र मंत्र करने के मामले में गिरफ्तार महिला पनकी निवासी गीता और तांत्रिक राम मनोहर को पुलिस ने वेडनसडे को थाने से जमानत दे दी। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में भी पेश नहीं किया। पुलिस की जांच में अभी तक किसी अन्य आपराधिक घटना में दोनों के शामिल होने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। पनकी एसओ अतुल कुमार सिंह ने बताया दोनों पर आईपीसी 297 (कब्रिस्तान आदि पर अतिचार करना)के तहत केस दर्ज किया गया था। इसमें एक वर्ष की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। इसलिए दोनों आरोपियों को थाने से जमानत दी गई।