सुप्रीम कोर्ट ने देश में पहली बार होने वाली फ़ॉर्मूला-1 रेस को हरी झंडी देते हुए कहा है कि आयोजकों को टिकट बिक्री का एक चौथाई हिस्सा अलग खाते में जमा कराना होगा.

फ़ॉर्मूला वन रेस का आयोजन 28 अक्तूबर से ग्रेटर नोएडा के बुद्ध रेसिंग सर्किट में होना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सुनाते हुए आयोजकों से कहा कि वे इस पैसे को तब तक नहीं निकाल सकेंगे जब तक कि अदालत इस आयोजन को मनोरंजन कर से मुक्त करने की जनहित याचिका पर फ़ैसला नहीं सुना देती है।

याचिकापिछले दिनों फ़ॉर्मूला-वन ग्रां प्री कार रेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और जेपी ग्रुप को मनोरंजन कर पर छूट देने के मामले में नोटिस जारी किया था। जनहित याचिका में अनुराग शर्मा ने राज्य सरकार पर फ़ॉर्मुला वन रेस के लिए करों में माफ़ी पर सवाल उठाए थे।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि मायावती सरकार ने ऐसा जेपी इंडस्ट्रीज़ की सहायता करने के लिए किया है। उधर उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि उन्होंने यह फैसला नियमों के अनुसार लिया है।

Posted By: Inextlive