- लर्रि्नग डीएल, रिन्यूअल, डुप्लीकेट डीएल सहित 18 प्रकार के डॉक्यूमेंट के लिए अब अप्लीकेंट को नहीं जाना पड़ेगा आरटीओ

-घर बैठे स्मार्ट मोबाइल फोन से ही कर सकेंगे अप्लाई, परिवहन विभाग ने जारी किए आदेश, एक अप्रैल से होगा लागू

KANPUR। लर्निग ड्राइविंग लाइसेंस, डीएल रिन्यूअल, डुप्लीकेट डीएल जैसे कामों के लिए अब आपको आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। अब ये सारे काम घर बैठे ही स्मार्ट मोबाइल फोन से हो जाएंगे। परिवहन विभाग के नए आदेशों के मुताबिक, आरटीओ से जारी होने वाले 18 प्रकार के डाक्यूमेंट अब अपने घर पर बैठे-बैठे स्मार्ट फोन के माध्यम से अप्लाई कर बनवा सकेंगें। एक बार भी आपको आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एआरटीओ प्रशासन सुधीर वर्मा ने बताया कि नए नियम एक अप्रैल से लागू करने की प्लानिंग बनाई जा रही है।

70 परसेंट पब्लिक लोड होगा कम

आरटीओ डिपार्टमेंट में आने वाले पब्लिक में लगभग 70 परसेंट लोग ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित काम से आते हैं। नए नियम लागू होने के बाद सिर्फ परमानेंट डीएल के लिए अप्लीकेंट को आरटीओ आना पड़ेगा। बाकी लर्निग डीएल, डुप्लीकेट डीएल, डीएल रिन्युअल, एड्रेस व नाम करेक्ट कराने के लिए अप्लीकेंट को आरटीओ नहीं आना पड़ेगा। इससे आरटीओ में वर्तमान की अपेक्षा 70 परसेंट पब्लिक लोड कम होगा। इससे आवेदकों के साथ कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी।

नहीं होगा कम्प्यूटर टेस्ट

आरटीओ आफिसर के मुताबिक वर्तमान में लर्निग डीएल अप्लाई करने के बाद अप्लीकेंट को स्लॉट बुकिंग के दिन आरटीओ परिसर आना अनिवार्य होता है। निर्धारित डेट के दिन अप्लीकेंट की आरटीओ में फोटो खींचने के बाद कम्प्यूटर टेस्ट देना होता है। इसमें अप्लीकेंट को ट्रैफिक रूल्स से जुड़े 15 सवाल दिए जाते हैं। जिसमें 9 सवाल सहीं करने पर अप्लीकेंट पास होता है। कम्प्यूटर टेस्ट पास करने वाले को ही लर्निग डीएल जारी किया जाता है। नए नियम में कंप्यूटर टेस्ट देने की भी जरूरत नहीं होगी। जो भी टेस्ट होंगे परमानेंट डीएल बनने के दौरान ही लिए जाएंगे।

लर्निग के लिए डेली 250 आवेदन

एआरटीओ प्रशासन सुधीर वर्मा ने बताया कि कानपुर में डेली लगभग 250 लोग लर्निग डीएल व डीएल रिन्युअल के साथ डुप्लीकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। वहीं परमानेंट डीएल के लिए 100 से 150 लोगों के बीच आवेदन आते हैं। शासन के नए आदेश लागू होने के बाद लर्निग डीएल समेत 18 प्रकार के कामों को कराने के लिए आरटीओ आने वालों को काफी राहत मिलेगी।

ये सर्विसेस मिलेंगी घर बैठे

लर्निग डीएल, डीएल रिन्युअल, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, डीएल में एड्रेस चेंज, अंतर्राष्ट्रीय डीएल, लाइसेंस में वाहनों की श्रेणी को छोड़ना, पूरी तरह से निर्मित बॉडी के साथ मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन, पंजीकरण का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, मोटर वाहन के ओनर के हस्तांतरण के लिए आवेदन, पंजीकरण प्रमाणपत्र में पते के परिवर्तन की सूचना, मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण के लिए ओवदन, राजनयिक अधिकारी के मोटर वाहन के पंजीकण के लिए आवेदन, राजनयिक अधिकारी के मोटर वाहन को नया पंजीकरण चिन्ह सौंपने के लिए आवेदन, किराया खरीद करार की अनुशंसा व किराया खरीद करार की समाप्ति

आंकड़े

- 250 लोग डेली लर्निग डीएल के लिए करते हैं अप्लाई

- 50 से अधिक लोग डेली डीएल रिन्युअल, डुप्लीकेंट के लिए करते अप्लाई

- 70 परसेंट पब्लिक लोड कम हो जाएगा नए नियम लागू होने पर

- 18 व्हीकल संबंधित काम बिना आरटीओ जाए हो जाएंगे

शासन ने एमवी एक्ट में अहम बदलाव किया है। नए सत्र में शासन के नए आदेशों को लागू करने की प्लानिंग बनाई जा रही है। संपर्क रहित सेवाएं शुरू होने से लाखों लोगों को काफी राहत मिलेगी।

सुधीर वर्मा, एआरटीओ, प्रशासन

Posted By: Inextlive