लोक सभा इलेक्शन के किसी कैंडिडेट के ऊपर अगर कोई क्रिमिनल केस है तो उसकी पूरी डिटेल पब्लिक के बीच सार्वजनिक करनी होगी. इसके लिए उन्हें 3 चरणों में विज्ञापन प्रकाशित कराना होगा. इलेक्शन आयोग के निर्देश पर इस प्रॉसेस का पालन कराया जाएगा. क्रिमिनल केस या किसी तरह की क्रिमिनल पृष्ठभूमि की सूचना को सार्वजनिक करने के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है.


कानपुर (ब्यूरो)। लोक सभा इलेक्शन के किसी कैंडिडेट के ऊपर अगर कोई क्रिमिनल केस है तो उसकी पूरी डिटेल पब्लिक के बीच सार्वजनिक करनी होगी। इसके लिए उन्हें 3 चरणों में विज्ञापन प्रकाशित कराना होगा। इलेक्शन आयोग के निर्देश पर इस प्रॉसेस का पालन कराया जाएगा। क्रिमिनल केस या किसी तरह की क्रिमिनल पृष्ठभूमि की सूचना को सार्वजनिक करने के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है।

इस तरह होगा पब्लिश


नाम वापसी के अंतिम दिन के बाद से शुरू होकर वोटिंग के 48 घंटे पहले तक तीन चरणों में प्रत्याशी को जानकारी प्रकाशित करनी होगी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर राकेश कुमार सिंह के मुताबिक अपराधिक मुकदमों की जानकारी देने के लिए पहला प्रकाशन नाम वापसी की तिथि के बाद 4 दिनों के भीतर कराना होगा। दूसरा प्रकाशन नाम वापसी की तिथि के बाद 5 से 8 दिनों में कराना होगा और तीसरा प्रकाशन नाम वापसी की तिथि के बाद 9वें दिन से चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक कराना होगा। प्रमुख समाचार पत्रों में

प्रत्याशियों के अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की सूचना का प्रकाशन आयोग द्वारा निर्धारित किए गए फॉन्ट साइज के मुताबिक सार्वजनिक प्रचार व प्रसार वाले स्थानीय भाषा या अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित कराना होगा। टीवी चैनलों में भी मुकदमों की जानकारी देनी होगी। प्रसारण की टाइमिंग मार्निंग 8 बजे से नाइट 10 बजे के बीच कम से कम 7 सेकेंड के लिए प्रसारण किया जाना अनिवार्य है।

Posted By: Inextlive