जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे अरुण मिश्रा
- सड़क निर्माण घोटाले में पुलिस ने भेजा है जेल, एंटी करप्शन कोर्ट से खारिज हो चुकी है जमानत अर्जी
> KANPUR : सड़क निर्माण घोटाले के मामले में जेल में बंद यूपीसीडा के प्रधान महाप्रबंधक रहे अरुण मिश्रा ने जमानत के लिए अब हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए केस रिपोर्ट मांगी है। अर्जी पर सुनवाई की तिथि तय नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्टवर्ष 2009 में प्रयागराज नेशनल हाईवे से पाली गांव होकर चकेरी औद्योगिक क्षेत्र में जाने वाली 1940 मीटर सड़क को पीडब्ल्यूडी ने बनाया था। लेकिन यूपीसीडा के अफसरों ने सड़क को अपने हिस्से का निर्माण दिखाकर 2.11 करोड़ रुपए पास करा लिए थे। मामला खुलने पर यूपीसीडा के तत्कालीन अधिशाषी अभियंता अजीत सिंह, सहायक अभियंता नागेंद्र सिंह और अवर अभियंता एसके वर्मा के खिलाफ चकेरी थाने में एफआइआर दर्ज कराई थी। जांच में अरुण मिश्रा भी दोषी पाए गए थे। पिछले महीने पुलिस ने अरुण को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सीओ कैंट सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि हाईकोर्ट ने जानकारी मांगी गई है। साक्ष्यों के साथ रिपोर्ट तैयार करके भेजी जा रही है।