-बाराबंकी किशोर जेल में है बंद, पहले भी किशोर न्याय बोर्ड से भी खारिज हो चुकी है याचिका

KANPUR: बिकरू कांड में आरोपित अमर दुबे की पत्नी की जमानत याचिका दूसरी बार भी खारिज हो गई। आरोपी पक्ष ने एडीजे रंजीत कुमार की पॉक्सो कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। खुशी को नाबालिग बताकर वकील ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया था। जिसके बाद मामला जुवेनाइल बोर्ड स्थानांतरित कर दिया गया था। वहीं आरोपी पक्ष ने पॉक्सो कोर्ट में अमर दुबे की पत्नी का मनोवैज्ञानिक परीक्षण पैनल से कराने की मांग को लेकर भी अप्लीकेशन दी थी। कोर्ट ने पहले हुई जांच को सही ठहराया और दोबारा पैनल गठित कर जांच कराने की इजाजत नहीं दी।

जिला पंचायत सदस्य गुड्डन पर 2 और मुकदमे

कुख्यात विकास दुबे के दाहिने हाथ जिला पंचायत सदस्य गुड्डन त्रिवेदी पर रूरा थाने में दो और मुकदमे पुलिस ने दर्ज किए हैं। उस पर आपराधिक इतिहास छिपाकर शस्त्र लाइसेंस लेने व गलत प्रपत्र लगाकर सिम लेने का आरोप है। वहीं एसआईटी ने जिन 37 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया है उन पर तीस दिन के भीतर विभागीय जांच पूरी की जाएगी। जांच के आधार पर उनको दंड ि1दया जाएगा।

बजरिया इंस्पेक्टर भी दोषी

बिकरू कांड की जांच करने वाली एसआईटी ने वर्तमान बजरिया इंस्पेक्टर राममूर्ति यादव को भी दोषी ठहराया है। जांच के मुताबिक, आरोपी जय बाजपेई ने इंस्पेक्टर से साठगांठ कर फर्जी दस्तावेज के सहारे अपना शस्त्र लाइसेंस बनवाया था।

Posted By: Inextlive