खजांची के तीनों भाइयों को हाईकोर्ट से जमानत
- सबसे छोटा शोभित दो दिन पहले ही आ चुका है बाहर, बाकी दोनों भी होंगे रिहा
KANPUR: बिकरू पुलिस हत्याकांड के आरोपी जय बाजपेई के तीन भाइयों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। इन तीनों को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। साथ ही इनकी संपत्तियों को भी जब्त किया गया था। इन तीन भाइयों में से एक को दो दिन पहले ही जेल से रिहा किया जा चुका है। जबकि बाकी दोनों की रिहाई के लिए जेल प्रशासन को आदेश की कॉपी का इंतजार है। गैंगस्टर एक्ट मेंदुर्दात दुबे के खजांची जय बाजपेई को पुलिस ने 19 जुलाई को अरेस्ट किया था। चौबेपुर पुलिस ने बिकरू हत्याकांड में आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार करने के बाद उसे माती जेल भेज दिया। वहीं उसके खिलाफ बजरिया थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी एक मामला दर्ज किया गया। जिसमें जय के साथ उसके तीन भाई रजयकांत, अजयकांत और शोभित बाजपेई को भी गैंग का सदस्य मानते हुए वारंट जारी किया गया। साथ ही गैंगस्टर एक्ट से मिली शक्तियों के तहत इनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया। हालाकि तीनों भाइयों ने बाद में कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। जिसके बाद से उन्हें जिला कारागार में ही रखा गया था।
नहीं मिले रिहाई के आदेश
सीनियर एडवोकेट पद्माकर पांडेय ने जानकारी दी कि हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमें में 15 दिसंबर को आरोपी शोभित बाजपेई को जमानत दे दी थी। जिसके बाद जेल से उसे रिहा कर दिया गया। जबकि बाकी दोनों भाईयों की जमानत अर्जी भी हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है.जेल सुप्रीटेंडेंट आरके अग्रवाल ने जानकार दी कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद शोभित बाजपेई को रिहा कर दिया गया था। अजय और रजय कांत की रिहाई के आदेश अभी नहीं मिले हैं।