पॉल्यूशन फैलाने में 7 फैक्ट्रियों पर 3.50 लाख का जुर्माना
कानपुर (ब्यूरो)। रोड, फुटपाथ पर बिल्डिंग मैटेरियल जमा करने और पॉल्यूशन फैलाने के मामले में नगर निगम ने पनकी इंडस्ट्रियल एरिया की सात फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की है। जोन-5 के एक्सईएन के निरीक्षण के दौरान रोड किनारे गिट्टी, मौरंग, ईंट व मलबा मिला, जिसके बाद फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही जल्द ही जुर्माना राशि को जमा करने के निर्देश दिए गए है। वहीं, बिल्डिंग मैटेरियल को तत्काल हटाने के निर्देश भी दिए। नगर निगम ने यह कार्रवाई एनजीटी के आदेश का पालन न करने पर की है।
खुले में चल रहा निर्माण
अर्बन एरिया में बढ़ रहे एयर पॉल्यूशन को रोकने लिए खुले में निर्माण कार्य पर रोक है। इसके बाद भी शहर में जगह जगह रोड पर ही मौरंग, गिट्टी फैलाकर और बिना ढके बिल्डिंग बनाई जा रही हैं। जब कि प्लान के तहत निर्माण के काम में 10.5 मीटर और 7.5 मीटर के बेरिकेट्स लगाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण के काम के दौरान हर स्टेज में उसे हरे तिरपाल या जूट की शीट से ढकने का भी आदेश है। धूल मिट्टी उडऩे से रोकने को निर्माण स्थल पर वाटर स्प्रिंकलर होना कंपलसरी है।
नहीं तो प्रापर्टी टैक्स में जुड़ेगा जुर्माना
नगर निगम ने सात फैक्ट्रियों पर 3.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही निर्देश दिये हैं जोनल ऑफिस में तत्काल जुर्माना राशि जमा कराये, नहीं तो जुर्माने की राशि को प्रॉपर्टी टैक्स की राशि से जोड़ दिया जाएगा। इसके साथ ही नियमानुसार एनजीटी के आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
- फैक्ट्री जी-103, पनकी साइट नंबर तीन
- फैक्ट्री जी-88, पनकी साइट नंबर तीन
- नेट प्लास्ट प्रा। लिमिटेड, पनकी साइट नं.- 1
- फैक्ट्री एस-6, पनकी साइट नंबर-4
- फैक्ट्री डी-56, पनकी साइट नंबर-2
- फैक्ट्री डी-12,13,14 पनकी साइट नंबर-3
- फैक्ट्री सी 29, पनकी साइट नंबर-1