हाउसटैक्स में 15 परसेंट की छूट
-लॉकडाउन के बीच नगर निगम ने हाउस टैक्स पेयर्स को दी बड़ी राहत, महापौर ने 10 व 15 परसेंट छूट के लिए दी मंजूरी
-1200 रुपए करंट टैक्स पर 10 परसेंट और इससे अधिक पर 15 परसेंट छूट, 4 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी होल्डर्स को मिलेगा सीधा लाभ -------KANPUR: लॉकडाउन के बीच हाउसटैक्स पेयर्स को नगर निगम ने बड़ी राहत दी है। 4.04 लाख टोटल प्रॉपर्टी के करेंट टैक्स पर लोगों को सीधे 10 से 15 परसेंट की छूट मिलेगी। 3.65 लाख रेजिडेंशियल और 38 हजार नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को इसमें शामिल किया गया है। 1200 रुपए ईयरली टैक्स तक 10 परसेंट और इससे अधिक के टैक्स पर एनुअल रेंटल की 15 परसेंट छूट दी जाएगी। इससे नगर निगम की इनकम भी बढ़ेगी और लोगों को इसका सीधा लाभ भी मिलेगा। महापौर प्रमिला पांडेय के मुताबिक 10 से 15 परसेंट की छूट की अनुमति प्रदान की गई है। वहीं डिजिटल पेमेंट करने वालों को 0.50 परसेंट अलग से छूट दी जाएगी।
बकाये पर लागू नहींअपर नगर आयुक्त अरविंद राय के मुताबिक हाउस टैक्स के बकाये पर कोई छूट नहीं मिलेगी। ये स्कीम सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के हाउस टैक्स पर लागू होगी। इसमें रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल दोनों प्रॉपर्टीज को शामिल किया गया है। करीब 2 हफ्ते से ये मामला लटका हुआ था। जिसे मंडे को महापौर ने मंजूरी दे दी। बता दें कि इसका ओटीएस से कोई कनेक्शन नहीं है। इसे बाद में कार्यकारिणी से पास कराया जाएगा।
----------- जुलाई तक उठा सकेंगे लाभ इस स्कीम का लाभ लोग जुलाई 2020 तक उठा सकेंगे। इसके अलावा नगर आयुक्त जरूरत पड़ने पर 1-1 महीने या नवंबर तक इसे बढ़ा सकेंगे। वहीं लॉकडाउन में नगर निगम की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती जा रही है। इस दौरान हाउसटैक्स वसूली का काम भी पूरी तरह से बंद रहा। अधिकारियों को उम्मीद है कि ऐसे में ये स्कीम संजीवनी का काम करेगी। हाउस टैक्स की वसूली बढ़ी तो नगर निगम विकास कार्यो को भी तेज गति दे सकेगा। इसके साथ ही अपने कर्मियों और रिटायर कर्मियों को समय से सैलरी और पेंशन भी दे सकेगा। ----------- इस जोन में इतनी प्रॉपर्टी जोन प्रॉपर्टी 1 33,781 2 1,14,578 3 65,814 4 32,020 5 75,009 6 83,149 ----------- पिछले 3 सालों में हाउसटैक्स वसूलीफाइनेंशियल ईयर टारगेट वसूली
2017-18 150 करोड़ 124 करोड़
2018-19 190 करोड़ 154 करोड़ 2019-20 220 करोड़ 128 करोड़ ------------ सिटी में प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल- 3,65,534 नॉन-रेजिडेंशियल- 38,817 -------------- हाउस टैक्स में 10 और 15 परसेंट की छूट करंट टैक्स पर दी गई है। फिलहाल जुलाई-20 तक इस स्कीम को लागू किया गया है। डिजिटल पेमेंट पर 0.50 परसेंट छूट और दी जाएगी। -अक्षय त्रिपाठी, नगर आयुक्त।