शहर हो या गांव, बिना मैप नहीं करा सकेंगे निर्माण
- अब गांव में बनने वाले अपार्टमेंट्स, स्कूल्स लिए भी पास कराना पड़ेगा नक्शा
- प्रदेश के 13 जिलों में लागू व्यवस्था गोरखपुर में भी शुरू GORAKHPUR: रूरल एरिया में यदि निर्माण कार्य कराने जा रहे हैं तो उसके पहले नक्शा जरूर बनवा लें वरना निर्माण कार्य रुक सकता है। जी हां, अब जीडीए व नगर निगम ही नहीं, किसी भी एरिया में आप घर बना रहे हैं तो उसका नक्शा पास करना जरूरी होगा। गांवों में बिना नक्शा बेतरतीब हो रहे निर्माण पर रोक लगाने और अपनी आय बढ़ाने के लिए जिला पंचायत ने नक्शा जरूरी कर दिया है। प्रदेश में इस नियम को लागू करने वाला गोरखपुर 14वां जिला है। यहां तेज गति से निर्माणगोरखपुर के बाहरी एरिया में इन दिनों सबसे अधिक स्कूल और मल्टीस्टोरीज बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। देवरिया रोड पर मोतिराम एरिया में पिछले तीन साल में एक दर्जन से अधिक स्कूलों का निर्माण हुआ है, वहीं कुसम्ही बाजार एरिया में कई कॉलोनियां, स्कूल और मल्टीस्टोरीज बिल्डिंग का निर्माण कार्य हो चुका है। सहजनवां और बनारस रोड पर दर्जनों की संख्या में कॉलोनियां और अपार्टमेंट का निर्माण हो रहा है। वहीं पिपराइच और सोनौली रोड पर भी बड़ी संख्या में स्कूल खुल रहे हैं। अब इन एरिया में निर्माण करने के लिए लोगों को जिला पंचायत से नक्शा पास करना पड़ेगा।
50 रुपए प्रति वर्ग मीटर चार्ज अपर मुख्य अधिकारी संतोष कुमार सिंह का कहना है कि जिला पंचायत ने तीन हजार वर्ग फीट से अधिक एरिया वाले हॉस्पिटल, मल्टीस्टोरीज बिल्िडग, अपार्टमेंट, कॉलोनी या बड़े मकान के निर्माण के पूर्व नक्शा जरूरी कर दिया है। ऐसे लोगों को जिला पंचायत से नक्शा पास करना पड़ेगा। इसके लिए जिला पंचायत को 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर के दर से शुल्क जमा करना होगा। अगर कोई बिना नक्शा पास किए ही निर्माण कार्य करता है और जिला पंचायत को इसकी जानकारी होती है तो निर्माण कार्य रोक दिया जाएगा। इसके बाद मालिक पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इन्हें नक्शा जरूरी नहीं ग्रामीण अंचल के कच्चे मकान व गांव के मूल निवासी जो अपनी निजी भूमि पर आवास निर्माण कराना चाहते हैं तो उनको नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी। वहीं अगर कृषि कार्य के लिए तीन सौ वर्ग मीटर में बनाए जा रहे मकान का नक्शा पास कराने की भी जरूरत नहीं होगी। वर्जनजिला पंचायत ने ग्रामीण अंचल में नक्शा पास करने का नियम लागू कर दिया गया है। बिना नक्शा का निर्माण कार्य कराने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। भवन निर्माण सामग्री पर टैक्स लगाने के लिए गजट की तैयारी चल रही है।
- संतोष कुमार सिंह, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत