एक्स एमएलए समेत वीवीआईपी के तीसरे शस्त्र लाइसेंस पर लटकी तलवार
गोरखपुर (ब्यूरो)। शासन के आदेश हैं कि जिन शस्त्र लाइसेंसधारियों के पास तीन शस्त्र हैैं। उन्हें तीनों में एक शस्त्र लाइसेंस जमा करने के लिए अप्लीकेशन देना है। लेकिन अगर वह अप्लीकेशन नहीं देते हैैं और प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद भी लाइसेंस सरेंडर नहीं करते हैैं तो फिर प्रशासन तीसरे शस्त्र लाइसेंस का कैंसिलेशन कर सकेगा। ऐेसे में प्रशासन ने 19 शस्त्रलाइसेंस धारियों के लाइसेंस को जब्त कर विधिक कार्रवाई करने का मन बना लिया है। भले ही उनके तीसरा लाइसेंस में पिस्टल ही क्यों न हो। सरेंडर नहीं किया तो प्रशासन कर देगा कैंसिल
शस्त्र लाइसेंस शाखा के बाबू सूर्यभान चौधरी बताते हैैं कि जिले में 22,979 शस्त्र लाइसेंसधारी हैैं। इनमें से 263 ऐसे हैैं जिनके पास तीन शस्त्र लाइसेंस थे, लेकिन जिन्होंने 2020 में आए शासनादेश का पालन करते हुए स्वेच्छा से तीनों में किसी एक शस्त्र लाइसेंस को सरेंडर कर दिया है। उन्हें राहत हैैं लेकिन जिन्होंने आज तक लाइसेंस सरेंडर नहीं किया है। उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैैं। यह सभी वीवीआईपी लोग हैैं। इन पर एक्शन की तैयारी 1- मुकेश सिंह पुत्र ज्ञान सिंह निवासी हरिहरपुर थाना गगहा2- मोहम्म्द सकलीन पुत्र हकीम एनामुल निवासी देवीपुर थाना बांसगांव
3- बृजकिशोर पाण्डेय पुत्र स्व। वंशगोपाल सिंह निवासी राजधानी थाना गगहा
4- रामानन्द मिश्रा पुत्र स्व। महराज मिश्रा निवासी 273 एफ, शिवपुरी न्यू कॉलोनी बेतियाहातरा थाना कैण्ट 5- अमरनाथ जायसवाल पुत्र मनमोहन लाल जायसवाल निवासी मुण्डेरा बाजार थाना चौरीचौरा6- रामदरश विद्यार्थी पुत्र गिरधारी यादव निवासी बेलवादाखिली थाना बड़हलगंज 7- अरुण चन्द पुत्र स्व। मारकंडेय चन्द निवासी सिविल लाइन गोलघर थाना कैण्ट8- अश्वनी कुमार सिंह पुत्र स्व। त्रिवेणी सिंह निवासी महेवा थाना खोराबार9- सुशील कुमार द्विवेदी पुत्र स्व। ईश्वर धर द्विवेदी निवासी पाण्डेयपार उर्फ डड़वा थाना10- मनीष कुमार राय पुत्र रामकिंकर राय निवासी डेइडीहा थाना गोला 11- अभिषेक चन्द पुत्र तेज नरायन चन्द निवासी गोला थाना गोला 12- सुमित कुमार सिंह पुत्र रामअवतार सिंह निवासी मंझरिया थाना खजनी 13- मो। अबूबकर खान उर्फ चुन्ने खसनीर पुत्र इश्क खान निवासी हजारीपुर थाना कोतवाली14- नरेन्द्रदेव दुबे पुत्र स्व। दुर्विजयनाथ दुबे निवासी परसाड़ाड थाना खजनी 15- सुभावती देवी पत्नी स्व। ओमप्रकाश पासवान निवासी उत्तरी मेडिकल कॉलेज रोड़ थाना गुलरिहा 16- अमरेंद्र निषाद पुत्र स्व। जमुना निषाद निवासी खुटहन खास थाना गुलरिहा17- कमलेश कुमार पुत्र स्व। ओमप्रकाश निवासी राजी सेमरा थाना गुलरिहा18- कौशल कुमार शाही पुत्र परशुराम शाही निवासी सेन गुप्ता जी की गली धर्मपुर थाना शाहपुर
19- विपिन अग्रवाल पुत्र भागवत दास अग्रवाल निवासी होटल बबीना नेपाल रोड थाना कोतवाली
सात दिन के अंदर तीसरा शस्त्र जमा या सरेंडर किए जाने की सूचना शस्त्र कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो तीनों शस्त्र में से नवीनतम तीसरा शस्त्र नियमानुसार निरस्त कर दिया जाएगा और तीसरा शस्त्र शासनादेश 13 दिसंबर 2020 के बाद अवैध मानते हुए विधिक कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।कृष्णा करुणेश, डीएम गोरखपुर