एक अक्टूबर को अवैध हो जाएंगे लाइसेंसी असलहे
- सिर्फ 13 हजार असलहे हो सके ऑनलाइन
- होम मिनिस्ट्री के निर्देश पर हरकत में आया जिला प्रशासन GORAKHPUR: लाइसेंसी असलहों का शौक मामूली लापरवाही से भारी पड़ सकता है। ऑनलाइन फीडिंग न होने पर एक अक्टूबर से असलहे का लाइसेंस एक्सपायर मान लिया जाएगा। असलहा रखना कानूनन जुर्म हो जाएगा, इसलिए समझदारी दिखाते हुए लाइसेंस को ऑनलाइन करा लेने में भलाई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। ऐसे में किसी तरह का रिस्क लेना ठीक नहीं है। एडीएम सिटी ने कहा है कि लाइसेंसी असलहा रखने वाले लोग इसको लेकर बेपरवाह बने हैं। सिर्फ 13 हजार असलहे हो सके ऑनलाइनजिले में लाइसेंसी असलहा रखने वालों की तादाद करीब 23, 326 है। तीन माह से कलेक्ट्रेट स्थित ई डिस्ट्रिक्ट बिल्डिंग में लाइसेंसी असलहों को ऑनलाइन फीडिंग करने की प्रोसेस चल रही है। इसके लिए अलग से काउंटर बनाए गए हैं, लेकिन लाइसेंसी असलहा रखने वाले लोग इसको लेकर गंभीर नहीं है। अगस्त मंथ में 12 तारीख तक महज 13 हजार लोगों के लाइसेंस ही ऑनलाइन हो सके हैं।
एक अक्टूबर को अवैध हो जाएगा असलहालाइसेंस ऑनलाइन कराने का निर्देश भारत सरकार के गृह मंत्रालय का है। इसलिए जिला प्रशासन लाइसेंस ऑनलाइन करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए 30 अगस्त की समय सीमा निर्धारित की गई है। यदि 30 अगस्त तक लाइसेंस के रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं हुए तो एक अक्टूबर को लाइसेंस एक्सपायर हो जाएंगे। इसके बाद असलहा रखने वाले बगैर लाइसेंस के मानें जाएंगे और वह कानूनन दोषी हाेंगे। इसके बाद अवैध हथियार रखने की कार्रवाई पुलिस कर सकती है। जिला प्रशासन से जुड़े लोगों का कहना है कि सभी लाइसेंसधारियों को कई बार सूचनाएं दी जा चुकी हैं।
लाइसेंस ऑनलाइन करने की प्रक्रिया चल रही है। फीडिंग के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। लाइसेंसधारकों से कहा गया है कि वे लोग जल्द से जल्द अपना लाइसेंस ऑनलाइन करा लें। बीएन सिंह, एडीएम सिटी