वित्त मंत्रालय ने उन कंपनियों और कारोबारियों को राहत देने का ऐलान किया है जिन्होंने जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया था और इस वजह से उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था.


गोरखपुर (ब्यूरो)।अब ये लोग अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन 30 जून तक बहाल करा सकते हैं। गोरखपुर के व्यापारी वाणिज्य कार्यालय पर पहुंचकर जीएसटी कमिश्नर को प्रार्थना प्रत्र देकर टाइम ले सकते हैं। चुकाना होगा कर्ज, देना होगा ब्याज-जुर्मानासीए राशिद मुस्तफा के अनुसार वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की प्रक्रिया को रद्द करने के लिए लोगों को अपना बकाया टैक्स, ब्याज की रकम और जुर्माना अदा करना होगा। वित्त मंत्रालय ने इसके लिए केंद्रीय जीएसटी कानून में संशोधन भी किया है। रिवोक के लिए 500 रुपए प्रतिमाह लेट फीस लगेगी। वहीं, जीएसटीआर-9 रिटर्न भरने में 1000 रुपए देना होगा। साथ ही जीएसटीआर-9 सी रिटर्न भरने में 10 हजार से अधिक का चार्ज लगेगा।31 दिसंबर से पहले हुआ हो कैंसिलेशन


मंत्रालय की ओर से साफ किया गया है कि ये राहत उन्हीं लोगों को मिलेगी, जिनका जीएसटी कैंसिलेशन 31 दिसंबर 2022 से पहले हुआ हो, और जो लोग तय समय सीमा के अंदर रजिस्ट्रेशन बहाल करने के लिए आवेदन नहीं कर सके हों।पेंडिंग रिटर्न भरने के बाद ही मिलेगी सुविधावित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन में ये भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कैंसिलेशन को रद्द कराने के लिए कंपनियों और कारोबारियों को पहले पेंडिंग रिटर्न फाइल करना होगा।

अब और आगे नहीं बढ़ेगी डेटइसी के साथ एक और बात पर नोटिफिकेशन में जोर दिया गया है कि ऐसे मामलों में रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की प्रोसेस को रद्द कराने की आखिरी डेट 30 जून ही है। इसे अब और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।जीएसटी 2023 में कुछ इस तरह फीस 1- आरपी (रजिस्टर्ड पर्सन) वित्त वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए जीएसटीआर-4 दाखिल करने में विफल रहता है, लेकिन 01-04-2023 से 30-06-2023 तक विलंब शुल्क अधिकतम रु। 250/- सीजीएसटी और रु। 250/- एसजीएसटी।2- आरपी, जिनका पंजीकरण 31-12-2022 को या उससे पहले रद्द कर दिया गया है और समय अवधि के भीतर निरस्तीकरण रद्द करने के लिए आवेदन करने में विफल रहा है, वे सभी रिटर्न दाखिल करने के बाद 30-06-2023 तक निरस्तीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।3- आरपी, जो धारा 62 के तहत आदेश के 30 दिनों के भीतर रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहे। 30-06-2023 तक रिटर्न और करों और ब्याज का भुगतान करने पर आदेश वापस ले लिया जाएगा।4- आरपी वित्त वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए जीएसटीआर-9 फाइल करने में विफल रहता है, लेकिन 01-04-2023 से 30-06-2023 तक विलंब शुल्क अधिकतम रु। 10,000/- प्रति कार्य।

5- 30/06/2023 से पहले फाइनल रिटर्न जीएसटीआर 10 भरने के लिए विलंब शुल्क 1000/- है।जीएसटी कैंसिलेशन को लेकर व्यापारी प्रार्थना पत्र देकर टाइम ले सकते हैं। वहीं अगर अपील में भी जीएसटी कैंसिलेशन हो गया तो वह भी रिवोक करा सकते हैं। देवमणि शर्मा, एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2

Posted By: Inextlive