परिवहन विभाग ने वाहनों के फिटनेस टेस्ट में बदलावा किया है. इसके तहत आपने वाहन जिस भी जिले से खरीदी हो फिटनेस टेस्ट कराने के लिए आपको उस जिले में जाने की जरूरत नहीं है.


गोरखपुर (ब्यूरो)।आप जहां रह रहे हैं, वहीं अपने वाहन का फिटनेस टेस्ट करवा सकेंगे। इसके अलावा कृषि इस्तेमाल के ट्रैक्टर और एंबुलेंस की तरह इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन और री-रजिस्ट्रेशन को फ्री करने का निर्णय लिया गया है। पहले जहां रजिस्ट्रेशन, वहीं फिटनेस


परिवहन विभाग ने यूपी मोटर व्हीकल एक्ट 1998 के नियम 39 में 29वें संशोधन के मुताबिक अब प्रदेश का कोई भी वाहन राज्य के किसी भी जिले में फिटनेस टेस्ट करा कर प्रमाण पत्र हासिल कर सकेगा। फिटनेस के लिए अपने जिले की बाध्यता हटा ली गई है। अभी तक इससे पहले गाड़ी का रजिस्ट्रेशन जिस जिले में होता था, फिटनेस टेस्ट भी वहीं करवाना पड़ता था। इससे वाहन मालिकों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन नए नियमों के मुताबिक अब किसी भी जिले में आरटीओ के फिटनेस सेंटर या प्राइवेट सेंटर पर जाकर फिटनेस टेस्ट करवा सकेंगे। नए नियमों के अनुसार फिटनेस कराने की रिपोर्ट को वाहन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और 15 दिनों में प्रमाणपत्र ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा। 30 से 40 वाहनों को फिटनेस

गोरखपुर आरटीओ में प्रतिदिन 30 से 40 वाहनों को फिटनेस टेस्ट किया जाता है। इसमें छोटी और बड़ी गाडिय़ां शामिल है। वाहन मालिक फिटनेस टेस्ट के लिए अन्य जिले से भी दौड़ लगाते थे। इसकी वजह से उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है। इसे देखते हुए परिवहन विभाग ने सभी जिलों में फिटनेस टेस्ट की सुविधा दी है, ताकि मालिकों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके। परिवहन विभाग की ओर से फिटनेस टेस्ट में बदलाव किया गया है। अब किसी भी जिले में फिटनेस टेस्ट हो सकता है इसके लिए सुझाव मांगा गया था। जल्द ही मालिकों को यह सुविधा मिलने लगेगी। - राघव कुशवाहा, आरआई आरटीओ

Posted By: Inextlive