आपका रेल टिकट, कोई अपना कर सकेगा सफर
एक्सक्लूसिव
- सफर कैंसिल होने पर आपके टिकट पर ब्लड रिलेशन के लोग यात्रा कर सकेंगे - पैसेंजर्स की सुविधा के लिए रेलवे ने शुरू की टिकट ट्रांसफर की सेवा - टिकट ट्रांसफर के लिए कम से कम 24 घंटे पहले देना होगा अप्लीकेशन utkarsh.srivastava@inext.co.in GORAKHPUR: रेलवे ने अपने पैसेंजर्स को दीपावली से पहले खास तोहफा दिया है। जी हां, यदि यदि किसी ट्रेन में आपका टिकट कंफर्म है और अगर आप किसी मजबूरी से सफर नहीं कर पा रहे तो आप अपने खास को उस टिकट से उस सफर पर भेज सकते हैं। रेलवे ने दिवाली के ऐन पहले टिकट ट्रांसफर की स्कीम शुरू कर पब्लिक को बड़ी राहत दी है। अभी तक रेलवे का टिकट किसी भी सूरत में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था। ब्लड रिलेशन में ट्रांसफर होगा टिकटइस व्यवस्था के तहत पैसेंजर्स ट्रेन रवाना होने के 24 घंटे पहले रिजर्वेशन सुपरवाइजर को प्रार्थना पत्र देंगे। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक कंफर्म रेलवे टिकट सिर्फ ब्लड रिलेशन वाले व्यक्ति को ही ट्रांसफर किया जा सकेगा। इसमें माता-पिता, भाई-बहन, पुत्र-पुत्री शामिल हैं। इसके अलावा पति-पत्नी को भी यह सुविधा मिलेगी।
ऐसे ट्रांसफर होगा टिकटटिकट ट्रांसफर कराने के लिए एक प्रार्थना पत्र देना होगा। इसके साथ राशन कार्ड की प्रति देनी होगी। उसमें परिवार के सदस्यों के नाम होने चाहिए। जिसको टिकट ट्रांसफर करना है, उनके आईडी प्रूफ की कॉपी भी लगानी होगी। इसके लिए एसीएम को भी आवेदन दे सकते हैं। रेलवे ने तत्काल प्रभाव से यह सेवा शुरू कर दी है। अब आप रेलवे की इस सेवा का लाभ ले सकते हैं।
इन्हें भी मिलेगी सुविधा - सरकारी सेवक जो ड्यूटी में ट्रेन से सफर करने वाले हैं और अचानक उनके स्थान पर दूसरे को वहां जाना पड़ रहा है। हालांकि उन्हें भी 24 घंटे पहले ही आवदेन देना होगा। - स्कूल-कॉलेज के स्टूडेंट्स का ट्रिप कहीं जा रहा हो तो ट्रेन खुलने के 48 घंटे पूर्व तक प्रिंसिपल नाम बदलने का आवेदन दे सकते हैं। - शादी-ब्याह में ट्रेन से बरात ले जाने की सूरत में बरातियों का नाम बदल सकते हैं। इसके लिए भी ट्रेन खुलने के 48 घंटे पूर्व आवेदन देना होगा। - एनसीसी टीम में कैडेट का नाम बदलवाया जा सकता है, लेकिन उनकी संख्या टीम के दस फीसद से अधिक नहीं होगी। यह सुविधा ट्रेन खुलने के 24 घंटे पूर्व तक दी जाएगी।