पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास
- सजा के साथ 10 हजार देना होगा अर्थदंड
- पिपराइच एरिया में वर्ष 2014 में हुई थी महिला की हत्या GORAKHPUR: पत्नी की हत्या करने के जुर्म में दोषी पाए जाने पर एक अपर जिला जज राकेश धर दूबे ने पति को जीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगा है। पिपराइच एरिया के मटिहनिया सोमाली निवासी अनिल कुमार को दो वर्ष पहले पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। करीब दो वर्ष तक चली सुनवाई के बाद जिला जज ने शुक्रवार को यह फैसला दिया। दहेज के लिए करते थे उत्पीड़नकोर्ट में एडीजीसी प्रदीप कुमार गौतम ने बताया कि देवरिया जिले के रुद्रपुर क्षेत्र के बसई बटुलही निवासी कमलेश चौरसिया की बहन लीलावती की शादी अनिल कुमार से हुई थी। वर्ष 2011 में शादी के बाद वह ससुराल पहुंची। दहेज में रकम कम मिलने पर ससुराल से उसे बराबर ताना मारा जाने लगा। दो लाख रुपए अतिरिक्त की मांग को लेकर ससुराली उत्पीड़न करने लगे।
जहर देकर की गई थी हत्याकुछ दिनों के बाद ससुरालियों ने विवाहिता को पीटकर कर निकाल दिया। मायके के लोगों ने मान मनौव्वल की कोशिश की। 50 हजार रुपए लेने के बाद लीलावती को पति घर ले गया। लेकिन नौ जून 2014 की रात की जहर देखकर पति ने लीलावती की हत्या कर दी। अभियुक्त ने कोर्ट में जुर्म से इंकार करते हुए फर्जी फंसाने की दलील दी। पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सजा दी।