ऑनलाइन टैक्स में दे रहे अधूरा एड्रेस
कम्पलीट एड्रेस न मिलने के कारण चेक नहीं कर पा रहा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट
ज्यादातर पेन कार्ड में भी नहीं होता मकान नंबर GORAKHPUR 31 मार्च तक इनकम टैक्स पेयर ने अपना टैक्स फाइल किया। इस बार बड़ी संख्या में लोगों ने ऑनलाइन टैक्स जमा किया। जिसमें बड़ी संख्या में टैक्स पेयर द्वारा हाउस नंबर नहीं देने से विभाग को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। टैक्स पेयर द्वारा ठीक-ठीक एड्रेस न देने के कारण इनकम टैक्स विभाग को फाइल चेक करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। विभागीय सूत्रों का कहना है कि इनकम टैक्स के पास सही एड्रेस न होने के कारण उन टैक्स पेयर से विभाग पत्र व्यवहार नहीं कर पा रहा है। वहीं उनके टैक्स से संबंधित कोई सर्वे भी नहीं कर पा रहा है। अधिक लोन के लिए करते हैं आईटीआर दाखिलगलत एड्रेस देने के मामले अधिक लोन के लिए आईटीआर दाखिल करने वाले लोग अधिक करते हैं। आईटीआर दाखिल करके लोग लोन ले लेते हैं। बाद में उनके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी निकलती है। तब तक बैंक से वे लोन ले चुके होते हैं। टैक्स के लिए विभाग पत्र व्यवहार करता है तो वे पकड़ में नहीं आते हैं।
लोन के बड़े एमाउंट के चक्कर में ऐसे मामले होते रहते हैं। आईटीआर अधिक दिखाने के बाद लोग टैक्स देने से बचना चाहते हैं। राजीव जौहरी, अधिववक्ता इनकम टैक्स लोगों में टैक्स फाइल करने संबंधी जानकारी के अभाव के कारण इस तरह के मामले होते हैं। वहीं इस तरह के मामलों की एक बड़ी वजह सिटी में बड़ी के मकानों नंबर न होना भी है। शक्ति शरण श्रीवास्तव, सीए