डीजीपी साहब डीजे बंद कराइए
- शादियों के जश्न में सुकून छीनने की हुई शिकायत
- रात 10 बजे के बाद मैरेज हाल, लॉन में बज रहा डीजे GORAKHPUR: शादियों के सीजन में लोगों का सुकून छीनने लगा है। मैरेज हॉल में रात 10 बजे के बाद डीजे बजने की शिकायतें बुधवार रात होती रही। गोरखपुर पुलिस से लेकर डीजीपी तक लोगों ने शिकायत दर्ज कराकर डीजे बंद कराने की गुहार लगाई। पब्लिक की सूचना पर पुलिस कार्रवाई में लगी है। अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट के आदेशानुसार रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर कार्रवाई की जाएगी। जश्न में भूल गए कायदा-कानूनशादी का सीजन शुरू होते ही मैरेज हॉल और लान गुलजार हो गए हैं। बुधवार को कई जगहों पर देर रात से बारात उठी। शादी के जश्न में डूबे लोग नाच गाने में मशगूल हो गए। रात 10 बजे के बाद भी कई जगहों पर डीजे बजता रहा। असुविधा होने पर कॉलोनी के लोगों ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। गोरखनाथ एरिया के वजीराबाद मोहल्ले में एक मैरेज हॉल में नाच-गाना से होने वाली परेशानी प्रदेश पुलिस तक पहुंची। ट्वीटर पर मामले की जानकारी देकर प्रभावित लोगों ने डीजे बंद कराने की मांग की।
त्योहारों में रोक से मिली राहतडीजे बजाने से होने वाली समस्याओं को देखते हुए त्योहारों में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। दशहरा और मोर्हरम में पूरी तरह से डीजे बजाने पर रोक लगी थी। डीजे बजाने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की थी। इससे लोगों को राहत मिली लेकिन डीजे वालों का धंधा चौपट हो गया था। लगन शुरू होते ही डीजे वालों की बहार आ गई। मैरेज हाल और लान में डीजे बजने लगे हैं।
क्या है नियम साउंड पाल्यूशन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गाइड लाइन जारी की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 55 डेसिबल से अधिक आवाज के उपकरणों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। हालांकि प्रशासन के पास ऐसा कोई इंस्ट्रमेंट नहीं, जिससे साउंड को मापा जा सके। लेकिन इसके लिए यह नियम बनाए गए हैं। - किसी भी स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, अस्पताल, सरकारी दफ्तर, कोर्ट परिसर के 100 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर नहीं लगाया नहीं बजाया जा सकता है। -कहीं भी 55 डेसिबल से अधिक शोर प्रतिबंधित है। अधिक शोर होने पर कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है। - रात में 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजाया जा सकता है। कोर्ट के आदेशानुसार इस पर रोक है।