टैक्सपेयर्स के लिए गुड न्यूज है. जो कंपनी ऑडिट कराने के बाद आईटीआर फाइल करती हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन्हें राहत देते हुए 7 नवंबर तक आईटीआर फाइल करने की मोहलत दे दी है. टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से इसे भरने के लिए डेडलाइन जारी की जाती है जिसके भीतर टैक्सपेयर्स को हर हाल में टैक्स भरना होता है. वित्त मंत्रालय ने कंपनियों द्वारा ऑडिट वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की डेट बुधवार को बढ़ाकर सात नवंबर कर दी. जिन कंपनियों को अपने खातों का ऑडिट कराना जरूरी है उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख इससे पहले 31 अक्टूबर थी.


गोरखपुर (ब्यूरो).सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने एक अधिसूचना में कहा कि पिछले महीने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की डेट बढ़ाई गई थी, इसलिए आईटीआर दाखिल करने की डेट भी बढ़ा दी गई है। गोरखपुर चैप्टर के सचिव सीए राशिद मुस्तफा ने बताया, ऑडिट वर्ष 2022-23 के लिए अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय का ब्योरा देने की तिथि बढ़ा दी गई है। घरेलू कंपनियों को वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए 31 अक्टूबर 2022 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। उन कंपनियों के लिए आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख 30 नवंबर, 2022 होगी, जिनकी स्थानांतरण मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है।यह नियम और शर्तें?


जिन टैक्सपेयर्स ने डेडलाइन तक किसी कारणवश अपना रिटर्न नहीं भर सके, वे अब 31 दिसंबर 2022 तक अपना रिटर्न भर सकेंगे, लेकिन इसकी कुछ शर्तें होंगी। इस रिटर्न को बिलेटेड रिटर्न, लेट रिटर्न या रिवाइज्ड रिटर्न कहते हैं। इस सुविधा के तहत आप रिटर्न तो भर लेंगे लेकिन आपको कुछ जुर्माना देने के साथ, ब्याज और सेटऑफ के लाभ वंचित होना पढ़ेगा।30 नवंबर तक करें अब टीडीएस फाइल

इनकम टैक्स डिमाटमेंट फार्म 26क्यू फाइल करने की डेट 31 अक्टूबर थी, लेकिन अब डेट बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया। जिससे टीडीएस फाइल कर सकते है। सभी के लिए आईटीआर नहीं है। यह उन कंपनियों के लिए आईटीआर डेट बढ़ी जो ऑडिट कराती है। ऑडिट के साथ अब आईटीआर फाइल करने की डेट 7 नवंबर कर दिया गया है।सीए राशिद मुस्तफा, सचिव, गोरखपुर चैप्टर

Posted By: Inextlive