अगर आपकी बाइक या कार को 15 साल हो गए हैं और आपने अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रीन्यू नहीं कराया है तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है.


गोरखपुर (ब्यूरो)।ऐसा न करने वालों को अब 5 हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। हालांकि इस दौरान प्रति लगने वाले फाइन को परिवहन विभाग ने हटा दिया है। ऐसे में अब सिर्फ जुर्माना अदा कर अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रीन्यू कराया जा सकता है। रीन्यूअल चार्ज माफ


मोटर व्हीकल एक्ट -2022 के 23 वें संशोधन के अनुसार अप्रैल 2022 से टू व्हीलर वाहनों का रिन्यूअल चार्ज माफ कर दिया गया है। अगर रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने के बाद एक महीने में रिन्यूअल नहीं होता है तो टू व्हीलर और फोर व्हीलर पर 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा। वाहन का रजिस्ट्रेशन इसके खरीदने से 15 साल तक वैध रहता है। इसके बाद 5 साल के लिए रिन्यू होता है। गौरतलब है कि वाहन का रजिस्ट्रेशन सितंबर में एक्सपायर हो रहा हैं तो इसेे अगस्त या सितंबर में ही रिन्यू करवा सकते हैं, जुलाई में नहीं। इस बीच आप अपने वाहनों का रिन्यू करा लें नहीं तो चेकिंग के दौरान आप पर कार्रवाई के आप को जुर्माना भरना पड़ सकता है। कोई अलर्ट मैसेज नहीं

डिजिटल इंडिया के दौर में वाहन के रजिस्ट्रेशन की वैधता खत्म होने का अलर्ट वाहन मालिक को नहीं मिल रहा है। जबकि इस पर जुर्माना वसूली जाती है। आमतौर पर लंबी अवधि होने के कारण वाहन रजिस्ट्रेशन की वैधता तिथि लोग याद नहीं रख पाते, ऐसे में अलर्ट मैसेज मिलने की जरूरत है। पुराने वाहन खरीदार रखें खास ध्यान पुराना वाहन खरीदने से पहले इस नियम का खास ध्यान रखना जरूरी है। अगर वाहन के पिछले मालिक ने रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण नहीं कराया तो इस पर बकाया जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। ऐसे में जरूरी है कि पुराना वाहन खरीदते समय ही पंजीकरण की वैधता जांच ली जाए, ताकि वाहन के ट्रांसफर कराते समय आप को जुर्माना ना भरना पड़े। स्टैटिस्टिक - 1304387 जिले में टू व्हीलर 16598 फोर व्हीलर 32588 लगभग वाहन रिन्यू अगर कोई व्यक्ति आपने वाहन का रजिस्ट्रेशन समय से रिन्यू करवाना भूल जाता है तो वह देरी से भी करवा सकता है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज के साथ जुर्माना देना होगा। ऐसे मामले आरटीओ में आते हैं। तो हम उनका रजिस्ट्रेशन रिन्यू कर देते हैं। - संजय कुमार झा, आरटीओ प्रवर्तन

Posted By: Inextlive