बिना रजिस्ट्रेशन कारोबार करने वाले व्यापारियों पर जीएसटी रेड के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने छोटे बिजनेसमैन को बड़ी राहत दी है. अब 40 लाख रुपए तक का ई-कॉमर्स के जरिए कारोबार करने वाले बिजनेसमैन को जीएसटी रजिस्टे्रशन की जरूरत नहीं होगी.


गोरखपुर (ब्यूरो)।फाइनेंस मिनिस्टर ने 48वीं जीएसटी काउंसिलिंग की मीटिंग में दो साल से चली आ रही व्यापारियों की मांग को मान लिया है। इससे गोरखपुर के 2 लाख व्यापारियों को फायदा होगा। ऑनलाइन कारोबार में जीएसटी नहींसीए राशिद मुस्तफा के अनुसार ई-कॉमर्स पोर्टल पर पहले बिजनेस करने पर जीएसटी रजिस्टे्रशन सर्टीफिकेट लगता था। बिना रजिस्टे्रशन के आप कोई भी सामान ऑनलाइन सेल नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बिना जीएसटी रजिस्टे्रशन सर्टीफिकेट के अब ऑनलाइन बिजनेस कर सकेंगे। 20 लाख तक सर्विस कारोबारियों के लिए छूटजिन व्यापारियों का काम सर्विस से जुड़ा है। उन्हें 20 लाख तक के कारोबार में छूट मिली है। इससे अधिक करते हैं तो जीएसटी रजिस्टे्रशन करना होगा। नहीं तो जीएसटी विभाग छापेमारी कर सकती है।मिलेगा सस्ता सामान


मौजूदा समय में तेजी से ई-कॉमर्स कारोबार बढ़ रहा है। ई-कॉमर्स व्यवसाय अब देश के कुल रिटेल सेक्टर का लगभग 10 परसेंट है। जबकि वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स में ये 25-50 परसेंट तक हिस्सेदारी रखता है। ऐसे में जीएसटी काउंसिल के इस फैसले से इस सेगमेंट में और कंप्टीशन बढ़ेगा। इससे ज्यादा फायदा उपभोक्ता को होगा और उन्हें सस्ता सामान मिलेगा।3,246 व्यापारी राज्य जीएसटी में रजिस्टर्ड 31,000 व्यापारी सेंट्रल जीएसटी में रजिस्टर्ड

1,38,288 व्यापारी गोरखपुर-बस्ती जोन में जीएसटी में रजिस्टर्ड

2 लाख के करीब कारोबारी 40 लाख तक का करते हैं कारोबार सरकार के इस निर्णय से छोटे व्यापारियों राहत मिलेगी। अब ऑनलाइन पर जीएसटी रजिस्टे्रशन की जरूरत नहीं है। 40 लाख से अधिक के कारोबार पर जीएसटी रजिस्टे्रशन लगेगा। सीए राशिद मुस्तफा, सचिव, गोरखपुर चैप्टरछोटे व्यापारियों के लिए यह बड़ी राहत है। दो साल से हम लोगों की मांग चल रही थी। अब व्यापारी खुशी-खुशी ऑनलाइन बिजनेस कर सकेंगे।अनूप अग्रवाल, अध्यक्ष चैम्बर ऑफ टे्रडर्स

Posted By: Inextlive