विकलांग की शादी पर मिलेगी मदद
- गवर्नमेंट की योजना, डीएम ने दी जानकारी
- 31 जुलाई तक आवेदन करके उठा सकते हैं लाभ द्दह्रक्त्रन्य॥क्कक्त्र : विकलांग व्यक्ति से शादी करने वाले को गवर्नमेंट प्रोत्साहन देगी। कोई भी सक्षम व्यक्ति किसी विकलांग से शादी करके यह पुरस्कार पा सकता है। युवक के विकलांग होने पर 15 हजार का प्रोत्साहन सरकार देगी। युवती या दंपति के विकलांग होने पर 20 हजार की मदद बतौर प्रोत्साहन दी जाएगी। विकलांग दंपति के प्रोत्साहन राशि के लिए 31 जुलाई तक आवेदन करना होगा। डीएम रंजन कुमार ने बताया कि विकलांग जन कल्याण अधिकारी ऑफिस या विकास में आवेदन जमा किया जा सकता है। पात्रता की शर्तो का पालन करने पर लाभ मिल सकेगा। इनको मिल सकेगा योजना का लाभ - अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो। - दंपति कम से कम पांच साल से यूपी में निवास कर रहा हो।- विकलांगता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो।
- शादी के समय युवक की उम्र 21 साल से 45 साल हो। - शादी के समय युवती की आयु सीमा 18 से 45 साल हो। - दंपति इनकम टैक्स न देता हो। - पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी न हो।- महिला उत्पीड़न या अन्य कोई क्रिमिनल केस न चल रहा हो।
विकलांग व्यक्तियों के विवाह करने पर गवर्नमेंट की तरफ से यह लाभ दिया जा रहा है। सभी आवेदकों के प्रार्थना पत्र पर जांच करके लाभ दिया जाएगा। रंजन कुमार, डीएम