अवैध ट्रैवल एजेंसियों से सावधान करने के लिए गोरखपुर पुलिस ने एक लिस्ट जारी की है. गोरखपुर में विदेश मंत्रालय द्वारा फॉरेन कंट्री भेजने के लिए 12 एजेंसियों को ही परमिशन दी गई है.


गोरखपुर (ब्यूरो)।पुलिस ने लिस्ट जारी कर बताया है कि इसके अलावा चलने वाली सभी अवैध एजेंसियों पर इमीग्रेशन एक्ट 1983 के तहत कार्रवाई की जाएगी।विदेश जाने के लिए क्या करें-- सदैव इ माइग्रेट पोर्टल पर पंजीकृत भर्ती एजेंटो के माध्यम से ही विदेश जाने के लिए आवेदन करें।- विदेश में रोजगार के लिए जाने से पहले विदेशी नियुक्ता अधिपत्र का वितरण प्राप्त कर लें।- विदेश में रोजगार के लिए रोजा विजा पर ही यात्रा करें।ई माइग्रेट पोर्टल का लाभ - - विदेश जाने,रहने वाले व्यक्ति का महत्वपूर्ण डाटा ऑनलाइन लिया जाता है।- विदेशी नियोक्ता और पंजीकृत एजेंटो दोनो सत्यापित होते हैं।- ई-माईग्रेट के माध्यम से विदेश जाने पर धोखाधड़ी की संभावना न्यूनतम होती है।- ई-माइग्रेट माध्यम से विदेश जाने वाले व्यक्तियों का पीवीवीवाई द्वारा 10 लाख का बीमा भी किया जाता है।ये हैं 12 एजेंसियों के नाम


-अनुजटेक ओवरसीज आशोका गैस गोदाम रोड सिघंडिय़ां।- गोरक्षपुर मैनपावर एसोसिएट्स, सरवन नगर, स्वर सिटी- एडवांस टेक मैनपॉवर, ओवरसीज कंस्ल्टेंसी, खोवा मंडी- सत्या इंटरनेशनल मैन पावर एजेंसी, सुभवंता भवन, रुस्तमपुर- ग्लोबल एसोसिएट्स, महादेव झारखंडी- यूनिट्स मैन पावर, कंसल्टेंट, केशरवानी पेट्रोल पंप- ग्लोबल वेल्डिंग ट्रेनिंग टेस्ट कंसल्टेंसी, कूड़ाघाट- आरजे इंटरनेशनल सर्विस, मेडिकल रोड शाहपुर

- कबीर जी इंटरनेशनल, कबीर नगर सिंघडिय़ा - विजन मैन पावर, कंसल्टेंसी, रामनगर कडज़हां- हरीओम एसोसिएट्स, एमएमएमयूटी- परफेक्ट ग्रुप, झारखंडी

Posted By: Inextlive