Gorakhpur News : अब हाईकोर्ट में चलेगा मनीष गुप्ता हत्याकांड केस, कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता हत्याकांड में हुआ स्टे
गोरखपुर (ब्यूरो)।यानी कि अब इस मामले की सुनवाई सीबीआई कोर्ट में नहीं बल्कि हाईकोर्ट में होगी। जेल से रिहा हुए 5 पुलिसकर्मीसीबीआई कोर्ट में हत्या के मुकदमे में सिर्फ इंस्पेक्टर जेएन सिंह पर हत्या का आरोप तय होने के बाद 10 जनवरी 2023 को 5 पुलिसकर्मी तिहाड़ जेल से जमानत रिहा हो गए। क्योंकि, इन पांचों के खिलाफ सिर्फ मारपीट और धमकी देने की धाराओं में आरोप तय हुआ है। वहीं, इंस्पेक्टर जेएन सिंह अभी तिहाड़ जेल में ही बंद हैं। इंस्पेक्टर जेएन सिंह ने अभी कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी नहीं दी है।हाईकोर्ट ने दिया स्टेऐसे में मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता की ओर से याचिका अधिवक्ता केके शुक्ला और कार्तिकेय माथुर ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसमें एडवोकेट अमित जॉर्ज ने कोर्ट के सामने अपना तर्क दिया। याचिकाकर्ता को भी सुना जाना चाहिए था
याचिकाकर्ता का कोर्ट में तर्क था कि आरोप तय करने के समय याचिकाकर्ता को भी सुना जाना चाहिए था और अदालत की सहायता करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। मेरा यह भी प्रथम दृष्टया मानना है कि आरोपी पर आईपीसी की धारा 302 और 34 के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए।3 मार्च को होगी अगली सुनवाई
इसपर न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, यदि मामले को आगे बढऩे की अनुमति दी जाती है, तो सबूत धारा 302 के तहत नहीं बल्कि धारा 323 के तहत दिया जाएगा, जो उचित नहीं हो सकता है। ऐसे में कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस दृष्टि से 22 दिसंबर, 2022 और 9 जनवरी, 2023 के आदेशों का संचालन और प्रभाव और सुनवाई की अगली तारीख तक कार्यवाही पर रोक लगाई जाती है। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई और आरोपियों को नोटिस भी जारी किया है। जबकि, अब इस मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 मार्च की तरीख तय की है।