एम्स और कैंट थाने में शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाने के आरोप में बीएनएस की धारा 69 के तहत बुधवार को पहला मुकदमा दर्ज हुआ.


गोरखपुर (ब्यूरो)। वहीं नया कानून बनने के बाद एम्स थाने में यह पहला मामला है। जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया। यह कार्रवाई युवतियों की तहरीर पर दोनों थानों की पुलिस ने की.एम्स क्षेत्र की एक 20 वर्षीय युवती की तहरीर पर पुलिस ने महाराजगंज श्यामदेउरवा क्षेत्र निवासी विपिन राव पर छल करके दुष्कर्म करने का केस दर्ज किया। युवती ने तहरीर में बताया है कि आरोपित चार वर्ष से शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। शादी करने के लिए कहने पर उसने इन्कार कर दिया और मारपीट करने के साथ जान से मारने की धमकी दी। झूठा वादा करके बनाता था संबध


कैंट थाना क्षेत्र की 22 वर्षीय युवती की तहरीर पर पुलिस ने खजनी महुआडाबर क्षेत्र निवासी राजवीर उर्फ पन्ने यादव पर छल करके दुष्कर्म करने का केस दर्ज किया है। युवती ने बताया कि कई वर्ष से आरोपित झूठा वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। शादी का दबाव बनाने पर मना करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। दोनों थानों की पुलिस आरोपितों पर बीएनएस की धारा 69, 351(3) की कार्रवाई की है।पहले निश्चित नहीं थी कोई धारा

शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाने के बाद महिलाओं को छोड़ देने के मामले के लिए नया प्रविधान बनाते हुए धारा 69 बनाई गई है। जांच के दौरान दोषी पाए जाने पर आरोपित को दस वर्ष की सजा और अर्थदंड का प्रविधान है। अभी तक ऐसे मामलों में कोई निश्चित धारा तय नहीं थी। पुलिस इस तरह के मामलों में आईपीसी की धारा 417, 420, 376 समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज करती थी। लेकिन नए कानून में इसके लिए नई धारा 69 बनाई गई है।

Posted By: Inextlive