Gorakhpur News : बिना फूड सेफ्टी रजिस्ट्रेशन के नहीं चलेगा खानपान का कारोबार
गोरखपुर (ब्यूरो)।तेजी के साथ फास्ट फूड व रेस्टोरेंट के बढ़ रहे खाद्य पदार्थों के अवैध कारोबार पर शिंकजा कसने से पहले उन्हें रजिस्ट्रेशन के दायरे में लाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए छह सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। जो शहर से लेकर तहसील स्तर के कस्बे में जाकर कैंप लगाएंगे और सभी खानपान के प्रतिष्ठानों का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। कैंप 30 जनवरी से 25 फरवरी तक लगाए जाएंगे। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त (खाद्य)-2 के गुंजन कुमार ने बताया कि खाद्य कारोबार करने वाले दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। वह खाद्य सुरक्षा अधिकारी से मिलकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैैं। इसके लिए टीम के सदस्यों से मिलना होगा। वे रजिस्ट्रेशन कैंप में मिलेंगे। जहां पर अपने डाक्यूमेंट्स के साथ पहुंचकर वह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अपना सकते हैैं। इन जगहों पर लगेंगे कैंप
- 30 जनवरी को महेवा मंडी - अंकुर मिश्रा, आदित्य विक्रम व स्वामीनाथ - 6 जनवरी को साहबगंज मंडी - संतोष कुमार, डॉ। श्रीनिवास यादव व कमल नारायण सिंह - 10 फरवरी को गोला - सुचित प्रसाद व स्वामीनाथ - 15 फरवरी को नगर निगम जोन-5 - सतीश कुमार सिंह व अजय कुमार सिंह - 20 फरवरी को कैंपियरगंज - नरेंद्र कुमार व राधेश्याम
- 25 फरवरी को चौरीचौरा - विनोद कुमार राय व सतीश कुमार सिंह