एफआईआर के तत्काल बाद करें 25 परसेंट पेमेंट
- एससी/एसटी मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक में डीएम ने दिए निर्देश
- मौत होने की कंडीशन में शव परीक्षण के बाद 50 परसेंट फौरन भुगतान के निर्देश GORAKHPUR: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का जो भी बलात्संग से पीडि़त व्यक्ति हो, उसे एफआईआर के फौरन बाद निर्धारित धनराशि से 25 प्रतिशत भुगतान कर दिया जाए। मौत होने की कंडीशन में शव परीक्षण के बाद 50 परसेंट तुरंत भुगातन किया जाएं। यह निर्देश डीएम संध्या तिवारी ने अपने ऑफिस में अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण की जिला सतर्कता और मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक में दिए। इस दौरान उन्होंने एससी/एसटी से जुड़े लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी लेकर उन्हें तत्काल निस्तारित करने के निर्देश भी दिए। एक करोड़ से ज्यादा हुआ पेमेंटडीएम ने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रमुख सचिव के 14 जून 2016 के निर्देशों का अनुपालन कराएं। बलात्संग की पहली किस्त के पेमेंट के बाद चिकित्सा जांच व पुष्टि के बाद 50 परसेंट और हत्या या मौत के बाद आरोप पत्र न्यायालय में भेजे जाने पर दूसरी किस्त के दौरान पर 50 परसेंट और पेमेंट कर दिया जाए। समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि साल 2016-17 में 232 मामलों में अब तक एक करोड़ से ज्यादा का पेमेंट किया जा चुका है।
स्कॉलरशिप केलिए एक और मौका
दशमोत्तर छात्रवृत्ति की जानकारी पर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि स्टेट एनआईसी से परीक्षण के बाद शुद्ध पाए गए डाटा को डिजिटल साइन से लॉक करना है। सस्पेक्ट डाटा को दुरुस्त करने के लिए 9 से 11 जनवरी को एक बार फिर मौका दिया जाएगा। इस दौरान स्टूडेंट्स अपनी लॉगइन कर डाटा सही कर सकते हैं। 13 जनवरी तक शिक्षण संस्थान में डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करने की लास्ट डेट तय की गई है। वहीं, शिक्षण संस्थाएं 9 से 15 जनवरी तक सत्यापित व अग्रसारित कर सकती हैं। इस दौरान एसपी क्राइम ओपी सिंह, समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी केएम सिंह, लालचन्द्र जाटव, बृजेश कुमार आदि मौजूद थे।