- एसएसपी ने जारी किया फरमान, लूट के अभियुक्तों पर लगाओ गैंगस्टर एक्ट

- सभी थानेदारों को कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रेषित करने का दिया निर्देश

- लुटेरों की सूची तैयार करने में जुटे थानेदार

GORAKHPUR : जिले में बढ़ रही लूट की वारदातों पर लगाम लगाने और लुटेरों में खौफ पैदा करने के लिए एसएसपी ने नया फरमान जारी किया है। अब लूट के सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने इसके लिए जिले के सभी थानेदारों को निर्देश जारी किया है। मंगलवार देर रात एसएसपी का फरमान जारी होते ही जिले के सभी थानेदार लूट में वांछित अभियुक्तों की सूची तैयार करने में जुट गए हैं।

सभी थानों से मांगी रिपोर्ट

निर्देश जारी करने के साथ ही एसएसपी ने सभी थानेदारों से जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट प्रेषित करने को भी कहा है। इसमें कहा गया है कि चाहे चुनाव हो या त्योहार, क्राइम कंट्रोल में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जिले में हो रही लूट की घटनाओं पर तत्काल अंकुश लगाने और लूट की घटनाओं के खुलासे का आदेश दिया है।

क्या है गैंगस्टर एक्ट

उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज(प्रिवेंशन) एक्ट-1986 के शातिर अपराधियों पर शिकंजा कसा जाता है। गैंगस्टर एक्ट में न्यूनतम दो साल और अधिकतम दस साल सजा का प्रावधान है। जिन पर गैंगस्टर एक्ट लगता है, उन पर कम से कम दो मुकदमे दर्ज होने चाहिए। गैंगस्टर आरोपियों की संस्तुति थानाध्यक्ष करता है जिसे सीओ और एसपी के फारवर्ड करने पर डीएम मंजूर करते हैं। डीएम की मंजूरी लेकर आरोपी की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है।

लूट की घटनाओं पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा चुका है। फिर भी जो लूट की घटनाएं हो रही हैं, उनपर भी पूरी तरह अंकुश लगा दिया जाएगा। सभी थानेदारों को निर्देशित कर दिया गया है कि वह अपने-अपने एरियाज के लूट की घटनाओं में वांछित अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रेषित करें।

लव कुमार, एसएसपी

Posted By: Inextlive