अब बिना परमिशन के ड्रोन कैमरा उड़ाना मंहगा पड़ेगा. बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने वालों पर सीआरपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. जिले में 25 जुलाई से लागू धारा 144 में और भी प्रतिबंधों का समावेशन किया गया है.


गोरखपुर (ब्यूरो)। यह आदेश एडीएम सिटी ने जारी करते हुए बताया कि निर्धारित क्षेत्रों की 02 किमी परिधि के अंदर बिना नगर मजिस्ट्रेट के अनुमति के कोई भी ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश जिले के महानगरीय परिसीमा क्षेत्र से संबंधित थाना क्षेत्रों में प्रभावी रहेगा।प्रतिबंधों में हुआ बदलावजिला प्रशासन ने धारा 144 के प्रतिबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। सुरक्षा को देखते हुए ड्रोन उड़ाना निगरानी की श्रेणी में लाया गया है। अब गोरखनाथ मंदिर, ङ्क्षहदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) द्वारा संचालित खाद कारखाना, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), रेलवे स्टेशन एवं महायोगी गोरखनाथ विश्विवद्यालय, गोरखपुर आरोग्यधाम बालापार सोनबरसा के दो किलोमीटर परिधि के भीतर बिना सिटी मजिस्ट्रेट की अनुमति के कोई भी ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकेगा। किसी के यहां मांगलिक कार्यक्रम में भी ड्रोन से रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की गई होगी तो ड्रोन संचालक को अनुमति लेनी होगी।
उल्लंघन किया तो दंडनीय अपराध


एडीएम सिटी अंजनी कुमार ङ्क्षसह की ओर से यह आदेश जारी किया जा चुका है। इसके लिए कार्यक्रम के दिन से सात दिन पूर्व आवेदन करना होगा। भविष्य में पूरे नगर निगम क्षेत्र में यह नियम लागू किया जा सकता है। एडीएम सिटी ने बताया कि महानगरीय सीमा क्षेत्र के थानों में यह आदेश प्रभावी होगा और इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ड्रोन उड़ाने को निगरानी के दायरे में लाने का निर्देश दिया था। इस प्रतिबंध के साथ ही गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा को लेकर और पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। पांच स्थलों के इर्द-गिर्द ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित करने से शहर का अधिकतर हिस्सा प्रभावित होगा। मांगलिक कार्यक्रमों के लिए कई लोगों ने ड्रोन की बुङ्क्षकग की है। यह आदेश जारी होने के बाद नगर मजिस्ट्रेट के यहां अनुमति लेने के लिए भीड़ बढऩे की संभावना है।यह देना होगा विवरणड्रोन उड़ाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदक को नाम, पूरा पता, थाना, मोबाइल नंबर, कार्यक्रम का उद्देश्य एवं स्वरूप, कार्यक्रम का स्थल, थाना का नाम, कार्यक्रम स्थल पर संबंधित व्यक्ति से ड्रोन उड़ाने की सहमति ली गई है या नहीं, कार्यक्रम किस तिथि को कब से कब तक है, कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या, शामिल होने वाले विशिष्ट व्यक्तियों की संख्या आदि विवरण देना होगा। अनुमति जारी होने से पहले संबंधित थाने से रिपोर्ट भी मंगाई जाएगी।

शहर के कई क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट की परमिशन जरूरी है। धारा 144 के तहत यह प्रविधान शामिल किया गया है। बिना अनुमति के गोरखनाथ मंदिर, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय सोनबरसा, रेलवे स्टेशन, एम्स एवं एचयूआरएल के दो किलोमीटर परिधि में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकेगा।- अंजनी कुमार ङ्क्षसह, अपर जिलाधिकारी नगर

Posted By: Inextlive