सफर में हुई मौत तो मिलेगा मुआवजा
GORAKHPUR: रोडवेज की बसों में सफर के दौरान अगर किसी पैसेंजर की दुर्घटना में मौत होती है तो उसके परिजनों को पांच लाख रुपए मिलेंगे। 5 से 12 साल के पैसेंजर्स की मौत पर ढाई लाख और पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मौत पर सवा एक लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ये व्यवस्था बुधवार से लागू हो गई है। इसमें वे पैसेंजर्स भी शामिल होंगे, जो निशुल्क सफर करने के लिए अधिकृत किए गए हैं।
टिकट लेते ही हो जाएगा बीमारोडवेज आरएम एसके राय ने बताया कि पैसेंजर्स राहत योजना के तहत यात्रियों के टिकट लेते ही बीमा हो जाएगा। जिसके तहत किसी प्रकार से बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने या अन्य प्राकृतिक आपदा की चपेट में आने से हुई किसी पैसेंजर की मौत पर उसके परिजनों को बीमे की राशि दी जाएगी। आरएम ने बताया कि अगर मृतक के परिजन कोर्ट से मुआवजे की मांग करते हैं और यदि कोर्ट से पांच लाख से कम की राशि निर्धारित की जाती है तो भी परिजनों को पांच लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। साथ ही अगर कोर्ट की ओर से इससे अधिक राशि तय की गई तो पांच लाख से ऊपर की बची राशि का भुगतान भी निगम करेगा।