भव्या कालोनाइजर के निदेशक समेत तीन पर मुकदमा
- फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए जमीन बेचने का मामला
- डीआईजी के आदेश पर कैंट थाने में मुकदमा दर्ज GORAKHPUR: फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए दूसरे की जमीन बेचने के मामले में बुधवार को डीआईजी के आदेश पर भव्या कालोनाइजर्स के प्रबंध निदेशक अनिल त्रिपाठी, राकेश गुप्ता व हल्का लेखपाल के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना इंजीनियरिंग कॉलेज के चौकी इंचार्ज को सौंपी गई है। लेखपाल ने चढ़वाया नामसिनेमा रोड गोलघर निवासी राज कुमार जयसवाल ने डीआईजी शिव सागर सिंह को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया था कि शांति देवी पत्नी आनंद प्रकाश गुप्ता से महादेव झांरखण्डी स्थित जमीन का बैनामा वर्ष 2014 में लिया था। इसका खारिज दाखिल भी हो चुका है। वादी उक्त जमीन पर काबिज है। इस जमीन को उक्त अभियुक्तों ने तत्कालीन हल्का लेखपाल से मिलकर फर्जी नाम चढ़वा लिया। इसके बाद फर्जी पावर अटॉर्नी तैयार कराया। जबकि शांति देवी ने कोई प्रपत्र नहीं लिखा था। वह वर्तमान में रायपुर छत्तीसगढ़ रह रही है। इस जमीन के कुछ भाग को अनिल ने अपना कह कर बेच दिया है। जमीन के मामले में उनके खिलाफ धोखाधड़ी के तमाम मामले दर्ज है। डीआईजी ने मामले को गंभीरता से देखते हुए आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है।